Monday, 18 April 2022

दिनांक- 15 अप्रैल 2022 प्रेस विज्ञप्ति संख्या-0323

 दिनांक- 15 अप्रैल 2022

प्रेस विज्ञप्ति संख्या-0323


वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2022 से संबंधित एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गयी।बैठक में सभी निर्वाची पदाधिकारी तथा सहायक निर्वाची पदाधिकारी को कई आवश्यक निदेश दिए गए।


जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) ने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन की प्रकिया से संबंधित सभी आवश्यक जानकारी सभी के पास उपलब्ध रहे ताकि बिना किसी संशय के पूरे चुनाव प्रकिया को निष्पक्ष एवं पारदर्शी रूप से संपन्न कराया जा सके।उन्होंने कहा कि प्रथम चरण में रामगढ़,गोपीकांदर, काठीकुंड तथा शिकारीपाड़ा में मतदान है।इसे ध्यान में रखते हुए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली जाय।सीसीटीवी कैमरे का अधिष्ठापन मुख्य रूप से जिस कमरे में नॉमिनेशन जमा लिया जा रहा हो अथवा उस कमरे के बाहर निश्चित रूप से लगाया जाए।आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं हो इसे ध्यान में रखते हुए नामांकन के दिन वीडियोग्राफी भी कराया जाय।साइनेज जगह जगह पर लगाए जाय ताकि नामांकन करने हेतु आने वाले अभ्यर्थियों को कठिनाई नहीं हो।


सभी निर्वाची पदाधिकरियों को उनके दायित्यों से अवगत कराते हुए जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)बताया गया कि नाम निर्देशन के लिए निर्वाची पदाधिकारी के टेबल तक तीन लोग ही आ सकेंगे।किसी एक उम्मीदवार का प्रस्तावक दूसरे उम्मीदवार का प्रस्तावक नहीं बन सकता है।अभ्यर्थियों के शपथ पत्र/स्वघोषणा पत्र के सभी कॉलम भरे होने चाहिए।बताया गया कि नाम-निर्देशन करने तथा नाम-निर्देशन पत्रों की संवीक्षा के लिए एवं अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने हेतु 11:00 बजे पूर्वाहन से 3:00 बजे अपराह्न तक का समय आयोग द्वारा निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार मतदान का समय सुबह 7:00 बजे से संध्या 3:00 बजे तक निर्धारित है।


■ नाम निर्देशन प्राप्त करने हेतु:-


● ग्राम पंचायत सदस्य के लिए निर्वाची पदाधिकारी संबंधित प्रखण्ड के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी

नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने का स्थान :- संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी का कार्यालय।


● मुखिया पद हेतु निर्वाची पदाधिकारी संबंधित प्रखण्ड के अंचल पदाधिकारी

नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने का स्थान :- संबंधित अंचल कार्यालय।


● पंचायत समिति सदस्य पद के लिए निर्वाची पदाधिकारी अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका

नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने का स्थान :- अनुमंडल कार्यालय, दुमका।


● जिला परिषद् पद लिए निर्वाची पदाधिकारी अपर समाहर्ता, दुमका

नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने का स्थान :- अपर समाहर्ता कार्यालय, दुमका।


■ जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) द्वारा प्रथम चरण हेतु  16.4.2022 को प्रपत्र 5 में निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन किया जाएगा।नाम निर्देशन के लिए अंतिम तारीख 23.4.2022 होगी।नाम निर्देश पत्रों की संविक्षा 25.4.2022 तथा 26.4.2022 को होगी।अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की तारीख 27.4.2022 एवं 28.4.2022 होगी।सभी प्रत्याशियों को 29.4.2022 को निर्वाचन प्रतीक आवंटित किया जाएगा।


■ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अभ्यर्थी द्वारा किये जाने वाले निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा का निर्धारण किया है:-


सदस्य ग्राम पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र 14,000.00 रूपये

ग्राम पंचायत के मुखिया 85,000.00 रूपये

सदस्य, पंचायत समिति के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र 71,000.00 रूपये

सदस्य, जिला परिषद के क्षेत्री निर्वाचन क्षेत्र 2,14,000.00 रूपये


■ जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) द्वारा बताया गया कि:-


◆ नामांकन प्रपत्र-6 में दाखिल करना है।


◆ कोई भी अभ्यर्थी ऐसी सूचना प्रकाशन की तिथि के अगले दिन या उस दिन यदि सार्वजनिक अवकाश हो तो उसके अगले दिन,जो सार्वजनिक अवकाश न हो, अपना नाम निर्देशन पत्र निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष दाखिल कर सकता है। 


◆ नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किये जाने पर, उसे प्राप्त करने वाले निर्वाची पदाधिकारी या सहायक निर्वाची पदाधिकारी द्वारा विहित पत्र में एक रसीद(पावती) दी जाएगी जिसमें नाम निर्देशन पत्र की संवीक्षा (जांच) करने की तारीख की सूचना अंकित रहेगी। इस रसीद को आप संभालकर रखें क्योंकि यदि बाद में आपने अभ्यर्थिता वापस लेने का निर्णय लिया तो इस रसीद को अभ्यर्थिता वापस लेने के आवदेन के साथ संलग्न करना या दिखाना जरूरी है।


◆ नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करते समय निर्वाची पदाधिकारी द्वारा दो प्रतियों में एक चेक लिस्ट तैयार किया जाएगा जिसमें इस बात बात का उल्लेख होगा कि कौन-कौन से कागजात अभ्यर्थी ने अपने नाम निर्देशन पत्र के साथ संलग्न किया है तथा कौन सा नहीं। नाम निर्देशन पत्रों की प्रारंभिक जाँच के पश्चात् इस चेक लिस्ट को भरा जाएगा तथा उसकी एक प्रति अभ्यर्थी को उपलब्ध कराई जाएगी तथा दूसरी प्रति जो मूल रूप में होगी, नाम निर्देशन पत्र के साथ संलग्न कर दिया जाएगा। 


◆ ग्राम पंचायत के सदस्य पद के उम्मीदवारों को अपने नाम निर्देशन पत्र के साथ एक स्वघोषणा

पत्र दाखिल करना अनिवार्य है। जबकि ग्राम पंचायत के मुखिया,पंचायत समिति के सदस्य तथा जिला परिषद् के सदस्य पद के उम्मीदवारों को अपने नाम

निर्देशन पत्र के साथ एक शपथ पत्र जो किसी प्रथम श्रेणी के दण्डाधिकारी या नोटरी के समक्ष दाखिल किया गया हो,संलग्न करना अनिवार्य होगा।


◆ इसके अतिरिक्त झारखण्ड पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2001 के नियम 38 के अधीन प्रपत्र 29

में उम्मीदवार द्वारा अपने नाम निर्देशन पत्र के साथ एक और शपथ पत्र दाखिल किया जाएगा।इस क्रम में ग्राम पंचायत के सदस्य पद के उम्मीदवार द्वारा उक्त शपथ पत्र को किसी पदाधिकारी अर्थात् नोटरी या अन्य अधिकारी के समक्ष सत्यापित कराने की आवश्यकता नहीं है।वे उक्त प्रपत्र को स्वयं सत्यापित करेंगे। परन्तु मुखिया, पंचायत समिति सदस्य तथा जिला परिषद् के सदस्य को उक्त शपथ पत्र अर्थात् प्रपत्र 29 को किसी पदाधिकारी अर्थात् नोटरी या अन्य पदाधिकारी के समक्ष सत्यापित कराना आवश्यक होगा।


◆ यदि नाम निर्देशन पत्र के साथ शपथ पत्र या स्वघोषणा पत्र दाखिल नहीं किया गया है तो उसे नाम निर्देशन की अंतिम तिथि को अपराह्न 03:00 बजे तक दाखिल किया जा सकता है।


◆ नाम निर्देशन पत्र अभ्यर्थी स्वयं या उसके प्रस्तावक द्वारा निर्वाची पदाधिकारी/सहायक निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। किसी भी हालत में डाक या किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा दाखिल नाम निर्देशन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसी तरह केवल निर्वाची/सहायक निर्वाची पदाधिकारी द्वारा स्वयं नाम निर्देशन पत्र प्राप्त किया जाएगा। किसी दूसरे सरकारी

कर्मचारी/पदाधिकारी द्वारा प्राप्त किया गया नाम निर्देशन पत्र वैध नहीं माना जाएगा।


● नाजीर रसीद का मूल कॉपी यदि दो सेट में दाखिल करते है तो एक में मूल और दूसरे में उसका फोटो कॉपी लगेगा।


● SC &ST के लिए जाति प्रमाण पत्र चाहिए।


● *प्रस्तावक एवं अभ्यर्थी का वोटर आई कार्ड की छाया प्रति एवं आधार कार्ड की छाया प्रति लगेगा,

उम्र के लिए वोटर लिस्ट ही सही माना जायेगा।*


● यदि एजेन्ट/अभिकर्ता बनाना चाहते है, तो उसका आधार एवं दो फोटो लगा देगें।


● अभ्यर्थी का भी पहचान पत्र बनाने के लिए दो फोटो लगेगा।


● नामांकन पत्र दाखिल करते समय यदि कोई पेपर लगाना भूल जाते है तो तत्काल आपको लिखित में चेकलिस्ट में लिखकर आपको पुनः देने के लिए निर्देश दिया जायेगा।


● नामांकन पत्र 11:00 बजे पूर्वाह्न से 03:00 बजे अपराह्न तक ही स्वीकार किया जायेगा ।


■ जिला परिषद के लिए नामांकन शुल्क(नाजीर रशीद द्वारा) 500 रुपये,पंचायत समिति सदस्य के लिए नामांकन शुल्क(नाजीर रशीद द्वारा)250 रुपये,मुखिया के लिए नामांकन शुल्क(नाजीर रशीद द्वारा) 250 रुपये तथा ग्राम पंचायत सदस्य(वार्ड)के लिए नामांकन शुल्क(नाजीर रशीद द्वारा) 100 रुपये निर्धारित है।साथ ही एससी,एसटी महिला के लिए नामांकन शुल्क क्रमशः 250 रुपये,125 रुपये,125 रुपये तथा 50 रुपये निर्धारित है।

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कोरोना (COVID-19) आपातकालीन डायल नंबर: 

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