Saturday 23 April 2022

दिनांक- 18 अप्रैल 2022 प्रेस विज्ञप्ति संख्या-0332

 दिनांक- 18 अप्रैल 2022

प्रेस विज्ञप्ति संख्या-0332


जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)सह उपायुक्त ने त्रिस्तरीय पंचायत (आम) निर्वाचन, 2022 हेतु अभ्यर्थियों की पात्रता के संबंध में कहा है कि


कोई भी व्यक्ति यदि वह राज्य या केन्द्र सरकार के शिक्षण संस्थाओं में शिक्षक या कर्मचारी के

रूप में कार्यरत हो, उदाहरण स्वरूप प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय, उच्च विद्यालय,

सरकारी महाविद्यालय, केन्द्रीय विद्यालय आदि में कार्यरत हो तो वह अभ्यर्थी नहीं हो सकता है।


डिस्ट्रीक्ट बोर्ड, नगर निगम, सहकारिता अधिकोष या निगम, खादी ग्रामोद्योग संघ, हस्तकरघा निगम एवं केन्द्रीय या राज्य सरकार उपक्रमो के कर्मी तथा पदाधिकारी भी त्रिस्तरीय पंचायत निकायों के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र से अभ्यर्थी नहीं हो सकते जबतक वे अपने पद पर कार्यरत हैं।


कोई भी व्यक्ति जो राज्य सरकार या केन्द्र सरकार की सेवा में कार्यरत हो वह त्रिस्तरीय पंचायत निकायों की किसी पद के लिए उम्मीदवार नहीं हो सकता है।


कोई भी व्यक्ति एक ही निर्वाचन क्षेत्र से अभ्यर्थी हो सकता है भले ही उसका नाम एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूची में दर्ज हो।


झारखण्ड पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2001 के नियम 23 की प्रक्रिया समाप्त हो जाने के बाद मतदाता सूची में अंकित नाम से ही नाम-निर्देशन पत्र दाखिल किया जायेगा। इसमें किसी भी प्रकार का संशोधन मान्य नहीं होगा।


प्रखण्ड या जिला या सरकार के किसी विभाग द्वारा प्रायोजित योजना के संवेदक त्रिस्तरीय पंचायत निकायों के निर्वाचन में अभ्यर्थी हो सकते है परन्तु ऐसा व्यक्ति जो झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2001 की धारा 11 के अंतर्गत गठित पंचायत निकायो के साथ, उसके द्वारा या उसकी ओर से की गई क्रिया संविदा में प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः अंश या हित रखता हो तो वह

त्रिस्तरीय पचायत निकायों के निर्वाचन में अभ्यर्थी नहीं हो सकता है।


पंचायत के अंतर्गत मानदेय पर कार्यरत आंगनबाडी सेविका, सहायिका, झारखण्ड शिक्षा परियोजना अभियान/विशेष शिक्षा केन्द्रों में मानदेय पर कार्यरत अनुदेशक, पंचायतों के अधीन मानदेय पर कार्यरत शिक्षा मित्र या अन्य कर्मी, पंचायत के अंतर्गत मानदेय पर कार्यरत दलपति,केन्द्र या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकार से पूर्णत: या आंशिक वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले शैक्षणिक/गैर शैक्षणिक संस्थाओं में कार्यरत/पदस्थापित/प्रतिनियुक्त पदाधिकारी/शिक्षक/प्रोफेसर/शिक्षकेत्तर/कर्मचारी आदि पंचायत निकायों के निर्वाचन में किसी पद के लिए अभ्यर्थी के लिए पात्र नहीं है।


गृह रक्षक (होम गार्ड) भी त्रिस्तरीय पंचायत निकायों के निर्वाचन के किसी पद के लिए उम्मीदवार नहीं हो सकते हैं।


परन्तु सेवानिवृत सरकारी सेवक, जनवितरण प्रणाली के अनुज्ञप्तिधारी विक्रेता, कमीशन के आधार पर काम करने वाले अभिकर्ता, अकार्यरत गृहरक्षक, मनरेगा के मेट आदि त्रिस्तरीय पंचायत निकायों के निर्वाचन के किसी पद के लिए उम्मीदवार हो सकते हैं।


कोल्हान क्षेत्र में मानकी-मुण्डा की व्यवस्था में काम करने वाले मानकी, मुण्डाएवं डाकुआ को पंचायत निकायों के निर्वाचन में अभ्यर्थी बनने में कोई प्रतिबंध नहीं है। इसी प्रकार ग्राम प्रधान, पंचायत निर्वाचन के निकायों में अभ्यर्थी बनने के योग्य माने जायेंगे।


इस संबंध में यह और भी स्पष्ट किया जाता है कि किसी भी अभ्यर्थी की योग्यता के बारे में निर्णय लेने में यह ध्यान आवश्यक है कि अभ्यर्थी किस संस्था में या किस संस्था के लिए कार्यरत है चाहे नियमित वेतनमान पर हो या मानदेय पर। यदि संबंधित संस्था को केन्द्र

सरकार या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकार से वित्तीय सहायता (पूर्ण रूपेण या आंशिक रूप से) प्राप्त होती है तो इस प्रकार के संस्था में या संस्था के लिए कार्यरत कोई व्यक्ति पंचायत निकायों के निर्वाचन में अभ्यर्थी बनने के लिए अयोग्य समझे जायेंगे।

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