Saturday, 23 April 2022

दिनांक- 18 अप्रैल 2022 प्रेस विज्ञप्ति संख्या-0330

 दिनांक- 18 अप्रैल 2022

प्रेस विज्ञप्ति संख्या-0330


अनुमण्डल पदाधिकारी महेश्वर महतो ने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड राँची द्वारा प्रकाशित अधिसूचना ज्ञापांक:03नि0/पं0- 154/2022 रा0नि0आ0-541, राँची, दिनांक-09.04.2022 द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत (आम) निर्वाचन-2022 की घोषणा की गई है, जो दुमका अनुमंडल अंतर्गत रामगढ़-02,गोपीकान्दर-03, काठीकुण्ड-04, शिकारीपाड़ा-10, दुमका-05, मसलिया-08, रानेश्वर-09,सरैयाहाट-01, जामा-06 एवं जरमुण्डी-07 में होना है तथा विभिन्न अभ्यार्थियों द्वारा नामांकन कीप्रकिया दिनांक-16.04.2022 से की जानी है। नामांकन प्रकिया दुमका अनुमंडल अर्न्तगत में होना है।


निर्वाचन आयोग द्वारा किये गये इस घोषणा के साथ ही आर्दश आचार संहिता भी लागू हो गया है।कहा कि इस बात की प्रबल आशंका है कि आसन्न चुनाव को लेकर एक उम्मीदवार के समर्थक अन्य उम्मीदवारों के समर्थकों से आपस में झगड़ सकते है तथा कमजोर वर्ग के मतदाताओं में भय उत्पन्न कर सकते है। साथ ही अपने शक्ति का खुलेआम प्रदर्शन कर चुनाव प्रकिया को प्रभावित करने का प्रयास कर सकते है।कुछ उम्मीदवारों द्वारा धन बल के सहारे असामाजिक तत्वों तथा कुख्यात अपराधकर्मियों का सहयोग प्राप्त कर मतदाताओं को धमका कर उन्हें मताधिकार से वंचित रखने का प्रयास किया जा सकता है। विभिन्न उम्मीदवारों के समर्थकों द्वारा कटुतावश झगड़ा कर शांति व्यवस्था भंग कर सकते है एवं निर्वाचन प्रकिया को बाधित कर सकते है।यह भी प्रतीत होता है कि यदि तत्काल निरोधात्मक कार्रवाई नहीं की गयी तो भयमुक्त

वातावरण में निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव कराना संभव नहीं हो सकेगा एवं निर्वाचन के अवसर पर शांति व्यवस्था भंग होने की प्रबल संभावना बनी रहेगी।

अतः दिनांक-16.04.22 से निर्वाचन प्रकिया समाप्ति होने तक द0प्र0स0 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित शर्तों के साथ निषेधाज्ञा लागू किया जाता है।


कहा कि पाँच या पाँच से अधिक व्यक्ति नामांकन के समय निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय एवं पोलिंग

बूथ से 100 मीटर के अंदर एकत्रित नहीं होगें न ही नजायज मजमा लगायेंगें।


नामांकन के समय अभ्यर्थी अपने साथ अधिकतम दो व्यक्तियों को निर्वाची कार्यालय में लायेंगे।


कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का घातक हथियार, लाठी, भाला, गड़ासा, तीरकमान तथा किसी प्रकार के आग्नेयास्त्र एवं विस्फोटक पदार्थों को लेकर नहीं चलेंगे।


कोई भी व्यक्ति किसी अभ्यार्थी को नामांकन दाखिल करने एवं निर्वाचन प्रकिया में व्यवधान उत्पन्न नहीं करेंगे।


कोई भी अभ्यार्थी अथवा उनके समर्थकों द्वारा कोई उत्तेजक अथवा साम्प्रदायिक नारों का प्रयोग नहीं करेगें।


किसी प्रकार का सभा के आयोजन हेतु निर्वाची पदाधिकारी से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा।


लॉउडीस्पीकरों के प्रयोग प्रचार वाहन हेतु निर्वाची पदाधिकारी से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।


यह निषेधाज्ञा निर्वाचन में प्रतिनियुक्त पदाधिकारी एवं कर्मचारियों तथा विधि व्यवस्था में प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों/पुलिस कर्मी पर लागू नहीं होगा। 

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कोरोना (COVID-19) आपातकालीन डायल नंबर: 

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जिला कंट्रोल रूम - 06434-295042,9508250080, 9934414404

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