Wednesday, 14 July 2021

दिनांक- 13 जुलाई 2021 प्रेस विज्ञप्ति संख्या-820

 दिनांक- 13 जुलाई 2021

प्रेस विज्ञप्ति संख्या-820


कृषि मंत्री ने मिरु सोरेन के परिजनों को दिया 2 लाख का चेक...


प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना अंर्तगत मिला लाभ... 


बेहद कम प्रीमियर में ले योजना का लाभ...


कोरोना वायरस महामारी से पूरी दुनिया में कोहराम मचा हुआ है। कोरोना काल के इस दौर में जीवन का कोई भरोसा नहीं है। आर्थिक सुरक्षा बेहद जरूरी है।

आज के दौर में जहां जिंदगी की कोई गारंटी नहीं है। वहां पारिवार की आर्थिक सुरक्षा की चिंता महत्वपूर्ण है। दुर्भाग्यवश अगर परिवार के मुख्य पालक की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार पर गरीबी का पहाड़ टूट जाता है। इसी चिंता को मद्देनजर रखते हुए सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना की शुरुआत  की गई थी। 


माननीय कृषि मंत्री से मिला मिरु सोरेन के परिजनों को योजना का लाभ... 


आज कोरोना के समय में कम से कम एक टर्म इंश्योरेंस प्लान होना बेहद जरूरी  है। लेकिन, कई लोग भारी भरकम प्रीमियम के डर से टर्म इंश्योरेंस कराने से बचते हैं, लेकिन सरकार की एक योजना है। जिसमें कम पैसे टर्म कराने का एक बहुत अच्छा विकल्प है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एक टर्म प्लान है जिसमें निवेश के बाद यदि व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को ₹200000 मिलते हैं कोई भी भारतीय नागरिक इस योजना का लाभ ले सकता है। 


इसी योजना के तहत जरमुंडी प्रखंड अंतर्गत जमुआ ग्राम की गुलाब आजीविका सखी मंडल की दीदी मिरु सोरेन ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना अंतर्गत इंसोरेंस करवाया था। उन्होंने कुछ समय पूर्व जेएसएलपीएस से जुड़कर 

बैंक ऑफ इंडिया जरमुंडी में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना अंतर्गत इंसोरेंस करवाया था। विगत कुछ दिनों पहले मिरु सोरेन की गम्भीर बीमारी से मृत्यु हो गई थी। इंसोरेंस का लाभ नॉमिनी में दर्ज परिवार के सदस्य को दिया गया। 

आज माननीय कृषि मंत्री बादल पत्रलेख द्वारा योजना का लाभ नॉमिनी में दर्ज उनके परिजनों को 200000 रुपए का चेक दिया गया। इस दौरान माननीय मंत्री ने कहा कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना चाहिए और लोगों को इसे जोड़कर लाभ पहुंचाने का कार्य करें। उन्होंने उपस्थित लोगों को कहा कि इस प्रकार से योजनाओं का लाभ लें एवं इंश्योरेंस अवश्य कराएं। 


जानिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना क्या है... 


प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY) एक साल का लाइफ इंश्योरेंस प्लान है। इसे हर साल रिन्यूअल किया जा सकता है। इस योजना का लाभ सिर्फ मृत्यु के बाद नॉमनी को मिलता है। कुल मिलाकर यह शुद्ध रूप से टर्म इंश्योरेंस प्लान है। 


2 लाख रुपये तक का कवर... 


इस स्कीम के तहत निवेश के बाद अगर किसी की मौत हो जाती है तो 2 लाख रुपये तक का कवर मिलता है। अगर कोरोना वायरस से मौत हुई है 2 लाख रुपये का क्लेम कर सकते हैं। लेकिन यह तभी संभव है जब साल 2020-21 में पॉलिसी खरीदी गई हो, तभी नॉमिनी इसमें क्लेम कर सकते हैं। 


कौन उठा सकते हैं फायदा...

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) के तहत टर्म प्लान लेने के लिए कम से कम उम्र 18 साल और अधिक से अधिक उम्र 50 साल है। देश का कोई भी नागरिक इस योजना का लाभ उठा सकता है। 


ऐसे करें अप्लाई...

अगर आप भी इस योजना का फायदा उठाना चाहते हैं तो बैंक में फॉर्म भरकर अप्लाई करना होगा। इसके अलावा आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपके अकाउंट से पैसे कट जाएंगे। 


सिर्फ 330 रुपये की वार्षिक किश्त...

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) के लिए सालाना प्रीमियम 330 रुपये है। यह रकम आपके बैंक खाते से ईसीएस के जरिए ली जाती है। योजना की रकम में बैंक प्रशासनिक शुल्क लगाते हैं। 


पंजीकरण की अवधि...

इस योजना के तहत वार्षिक किस्त प्रत्येक वार्षिक कवरेज अवधि के दौरान 31 मई से पहले भुगतान किया जाता है। पीएमजेजेबीवाई पॉलिसी किसी भी तारीख को खरीदी गयी हो, पहले साल के लिए उसका कवरेज अगले साल 31 मई तक ही होगा। बाद के सालों में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) के कवर को हर साल 1 जून को बैंक खाते से प्रीमियम की रकम चुकाकर रिन्यू किया जा सकता है। 


जीवन ज्योति बीमा योजना के दस्तावेज़...

आवेदक का आधार कार्ड

पहचान पत्र

बैंक अकाउंट पासबुक

मोबाइल नंबर

पासपोर्ट साइज फोटो 


मेडिकल जांच की जरूरत नहीं..

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) में बीमा खरीदने के लिए किसी मेडिकल जांच की जरूरत नहीं है. 


इस योजना में बीमा लेने वाले की एक्‍सीडेंट में मौत होने या पूरी तरह से विकलांग होने पर 2 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा मिलता है। स्‍थायी रूप से आंशिक अपंग होने पर 1 लाख रुपये का कवर मिलता है। 


कैसे करें क्लेम...

बीमा की राशि के लिए क्लेम करने के लिए नॉमिनी या संबंधित व्यक्ति को सबसे पहले उस बैंक या इंश्‍योरेंस कंपनी के पास जाना होगा, जहां से पॉलिसी खरीदी गई थी। यहां एक फॉर्म मिलेगा, जिसे नॉमिनी को भरकर जमा करना होगा। इसमें नाम, पता और फोन नंबर जैसी तमाम जानकारियां देनी होगी। इसके बाद इंश्‍योरेंस कंपनी सभी डॉक्यूमेंट्स की जांच करने के बाद क्‍लेम की रकम बताए गए अकाउंट में डाल दी जाएगी और इस तरह क्‍लेम सेटेल की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

हेल्पलाइन नंबर...

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं. हेल्पलाइन नंबर 18001801111 / 1800110001 है। 


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कोरोना (COVID-19) आपातकालीन डायल नंबर: 

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जिला कंट्रोल रूम - 06434-295042, 9508250080, 9934414404

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राष्ट्रीय कॉल सेंटर -1075




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