Monday 22 October 2018

दुमका 22 अक्टूबर 2018
प्रेस विज्ञप्ति संख्या - 913
सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिशेध और व्यापार तथा वाणिज्य उत्पादन प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम 2003 को दुमका जिले में प्रभावी ढंग से लागू किए जाने हेतु मुख्य सचिव झारखंड की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक के आलोक में उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला तंबाकू नियंत्रण समन्वय समिति का गठन किया गया है। जिला स्तर पर गठित समन्वय समिति के सदस्य के रूप में उपायुक्त सह अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति दुमका, पुलिस अधीक्षक दुमका, उपविकास आयुक्त दुमका, असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी दुमका, अपर समाहर्ता सह विशेष नोडल पदाधिकारी तंबाकू नियंत्रण दुमका, उपाधीक्षक सदर अस्पताल दुमका, अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी दुमका, जिला शिक्षा पदाधिकारी दुमका, जिला परिवहन पदाधिकारी दुमका, जिला आपूर्ति पदाधिकारी दुमका, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी दुमका, जिला कृषि पदाधिकारी दुमका, औषधि निरीक्षक दुमका, जिला परामर्शी,एनटीसीपी/जिला कुष्ठ निवारण पदाधिकारी दुमका, अध्यक्ष आई एम ए दुमका, सचिव भारतीय रेड क्रॉस समिति दुमका एवं प्राचार्य सभी महाविद्यालय दुमका होंगे। 
गठित समिति राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के क्रियान्वयन एवं अधिनियम 2003 के प्रभावकारी अनुपालन हेतु जिला स्तर पर सर्वोच्च समिति होगी। गठित समिति जिला स्तर पर तंबाकू नियंत्रण एवं अधिनियम 2003 के अनुपालन की समीक्षा करेगी एवं इस हेतु विभिन्न विभागों पदाधिकारियों आदि को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करेगी।
जिला स्तरीय तंबाकू नियंत्रण समन्वय समिति राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम एवं अधिनियम 2003 के लिए प्रखंड एवं ग्राम स्तर पर समिति का गठन सुनिश्चित करेगी। यह भी सुनिश्चित करेगी कि अधिनियम 2003 के लिए जिला अनुमंडल एवं प्रखंड स्तर के लिए प्राधिकृत पदाधिकारी अपने कर्तव्य एवं दायित्व का निर्वहन प्रभावकारी तरीके से कर रहे हैं या नहीं तंबाकू नियंत्रण के क्रियान्वयन एवं अधिनियम 2003 के प्रभावकारी अनुपालन हेतु गठित समितियों के द्वारा लिए गए निर्णय का मूल्यांकन करेगी एवं संबंधित मामलों में दिशानिर्देश मार्गदर्शन करेगी एवं संबंधित मामले में अंतिम निर्णय के लिए सक्षम होगी। गठित समिति तंबाकू नियंत्रण एवं अधिनियम 2003 के अनुपालन हेतु राज्य सरकार से प्राप्त आदेश दिशानिर्देश का जिलों में अनुपालन सुनिश्चित करायेगी। सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 के उल्लंघन शिकायत आदि प्राप्त होने की स्थिति में विशिष्ट मामलों पर पहल कर नियमानुसार उचित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए सक्षम होगी। गठित समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही पर जिला उपायुक्त अथवा उनके द्वारा नामित सदस्य की अध्यक्षता में होगी।

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