Saturday, 27 October 2018

दुमका 27 अक्टूबर 2018
प्रेस विज्ञप्ति संख्या - 960
परिसदन दुमका में लोकायुक्त झारखंड माननीय न्यायमूर्ति ध्रुव नारायण उपाध्याय ने प्रेस के प्रतिनिधियों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने प्रेस के प्रतिनिधियों को लोकायुक्त कार्यालय के कार्यों से अवगत कराया एवं कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी। उन्होंने प्रेस के प्रतिनिधियों से भी इस मुहिम से जुड़ने की अपील की। उन्होंने कहा कि अब तक 72 शिकायतों पर प्राथमिकी दर्ज करने का निदेश दिया गया है तथा लगभग 1300 शिकायतों का निष्पादन किया गया है। शिक्षा, डोभा, तालाब निर्माण, आपूर्ति विभाग तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं आदि से संबंधित शिकायते प्राप्त हो रही है । उन्होंने बताया कि लोकायुक्त झारखंड के पास वर्तमान में कोई भी जांच एजेंसी नहीं है, लेकिन लोकायुक्त झारखंड को अधिकार है कि वह किसी भी जांच एजेंसी से किसी भी मामले की जांच करा सकते हैं। उन्होंने कहा कि अनियमितता से संबंधित मामलों पर लोकायुक्त कार्यालय द्वारा संबंधित विभाग के अधिकारी को निष्पक्ष जांच करने का निर्देश दिया जाता है और कार्यवाही करने के उपरांत प्रतिवेदन समर्पित करने का भी निर्देश दिया जाता है। आय से अधिक संबंधित मामलों पर प्राथमिकी दर्ज की जाती है तथा संबंधित लोक सेवक की जांच करायी जाती है। लोकायुक्त कार्यालय को दंड देने का अधिकार नहीं है लेकिन विधि सम्मत कार्रवाई करने की अनुशंसा लोकायुक्त कार्यालय द्वारा की जाती है। समाज का कोई भी व्यक्ति भ्रष्टाचार की शिकायतों को प्रमाण के साथ लोकायुक्त कार्यालय को कर सकता है। उन्होंने प्रेस के प्रतिनिधियों से कहा कि व्यापक रूप से इस मुहिम का प्रचार प्रसार करें ताकि लोगों में जागरूकता आ सके।

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