Monday 22 October 2018

दुमका 22 अक्टूबर 2018
प्रेस विज्ञप्ति संख्या - 917
सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिशेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम 2003 की धारा के अंतर्गत शैक्षणिक संस्थान के 100 गज के दायरे में सिगरेट या अन्य तंबाकू उत्पाद बेचने पर प्रतिबंध है। अधिनियम 2003 की धारा 24 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। उल्लंघनकर्ता को 200 रु0 तक का जुर्माना किया जा सकता है। शैक्षणिक संस्थान का स्वामी या प्रबंधक या मामलों का प्रभारी शैक्षणिक संस्थान के मुख्य द्वार एक से अधिक द्वार होने की स्थिति में सभी द्वार पर प्रमुखता से तंबाकू मुक्त शिक्षण संस्थान का बोर्ड या दिवाल लेखन के माध्यम से प्रदर्शित करना सुनिश्चित करेंगे। 
बोर्ड दिवाल लेखन का प्रारूप:- 
तंबाकू मुक्त शिक्षण संस्थान 
इस शैक्षणिक संस्थान परिसर के बाहर 100 गज के दायरे के भीतर आने वाले क्षेत्र में सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों की बिक्री प्रतिबंधित है। इसका उल्लंघन एक दंडनीय अपराध है। जिसमें 200 रु0 तक का जुर्माना किया जा सकता है।

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