दुमका 22 अक्टूबर 2018
प्रेस विज्ञप्ति संख्या - 914
दुमका के उपायुक्त मुकेष कुमार ने सिगरेट एवं तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिशेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम 2003 की धारा 4 के अंतर्गत आदेष निर्गत कर सार्वजनिक स्थल पर धूम्रपान पर प्रतिबंध लगा दिया है। लोग वाहन, बस स्टैंड, रेल प्रतीक्षालय, रेलवे स्टेशन, पुलिस स्टेशन, कारागार, मनोरंजन केंद्र, डांस स्थल, पुस्तकालय, शॉपिंग मॉल, कॉफी हाउस, क्लब, न्यायालय परिसर, सभाकक्ष, प्रतीक्षालय, टी-स्टॉल मिष्ठान भंडार, ढाबा, सभी सरकारी, गैर सरकारी कार्यालय, बैंक परिसर, बैंक एटीएम, अस्पताल भवन, सिनेमा हॉल, होटल, रेस्टोरेंट, बार, कैंटीन, पंचायत भवन, धार्मिक स्थल, हवाई अड्डा, प्रतीक्षालय आदि संबंधित स्थल, सार्वजनिक स्थल की परिभाषा के दायरे में आते हैं। सार्वजनिक स्थल पर धूम्रपान सिगरेट एवं अन्य तंबाकू (विज्ञापन का प्रतिशेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम 2003 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। अधिनियम के उल्लंघन करने वाले को 200 रु0 तक का जुर्माना किया जा सकता है। सार्वजनिक स्थल के मालिक प्रोपराइटर प्रबंधक पर्यवेक्षक या मामलों का प्रभारी अपने स्तर से सार्वजनिक स्थल के प्रवेश द्वार पर यदि एक से ज्यादा प्रवेशद्वार हैं तो ऐसे प्रत्येक प्रवेश द्वार पर और उनके अंदर सू स्पष्ट स्थान/स्थानों पर गैर धूम्रपान क्षेत्र वाले बोर्ड का प्रदर्शन किया जाना सुनिश्चित करेंगे। बोर्ड के नीचे किसी प्रकार का विज्ञापन अथवा संस्था का नाम अंकित नहीं किया जा सकता है। विज्ञापन अथवा संस्था का नाम अंकित वाले बोर्ड किसी अन्य माध्यम से प्रदर्शित किए गए गैर धूम्रपान क्षेत्र अधिनियम का उल्लंघन माना जाएगा एवं नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
No comments:
Post a Comment