दुमका, दिनांक 11 मई 2016
प्रेस विज्ञप्ति संख्या - 223
किसानों और विस्थापितोें के हक में हो निर्णय
-बालेष्वर सिंह, आयुक्त, संताल परगना प्रमंडल
संताल परगना के आयुक्त बालेष्वर सिंह ने प्रमंडल के सभी उपायुक्तों से कहा कि किसानों और विस्थापितों के हक में शीघ्र निर्णय लिया जाना चाहिए। अविक्रयशील रैयती कृषि भूमि के मूल्य निर्धारण पर जारी सरकार की अधिसूचना के अनुरूप प्रमंडलीय आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति जिनके सदस्य सभी 6 जिलों के उपायुक्त हैं, को न्यूनतम मूल्य निर्धारण के लिए अधिकृत किया गया है। आज इस समिति की पहली बैठक आयुक्त के सभागार में हुई। बैठक में आयुक्त एवं सभी उपायुक्त के साथ सभी अपरसमाहत्र्ता भी उपस्थित थे।
आयुक्त बालेष्वर सिंह ने बताया कि सरकार ने न्यूनतम मूल्य निर्धारण हेतु मार्गदर्षक सिद्वान्त अधिसूचित किये हैं। ऐसे अंचल जहाँ विक्रयषील और आविक्रयषील दोनों प्रकार की कृषि भूमि हो, अंचल के सभी विक्रयषील मौजों के निर्धारित न्यूनतम कृषि मूल्य को अवरोही रूप से क्रमबद्ध किया जायेगा। उच्च मूल्य वाले कुल मौजों में से कम से कम आधी संख्या के मौजों का औसत मूल्य को निर्धारित किया जायेगा जो उस अंचल के सभी मौजों की अविक्रयषील कृषि भूमि का प्रति डिसमिल न्यूनतम मूल्य माना जायेगा। आयुक्त ने कहा कि ऐसे अंचल जहाँ केवल अविक्रयषील कृषि भूमि हो वहाँ केवल अविक्रयषील कृषि भूमि हो वहाँ़ सीमावर्ती अंचल की विक्रयषील कृषि भूमि के न्यूनतम मूल्य के आधार पर अविक्रषील कृषि भूमि का न्यूनतम मूल्य निर्धारित किया जायेगा। यह सीमावर्ती अंचल इसी जिले का, इसी प्रमंडल का इस प्रमंडल और झारखण्ड के सीमावर्ती दूसरे राज्य का सीमावर्ती अंचल हो सकता है बालेष्वर सिंह ने सभी उपायुक्तों को स्पष्ट किया कि यदि सीमावर्ती अंचल एक से अधिक हो तो सबको अवरोही क्रम में औसत मूल्य निर्धारित किया जायेगा तथा अधिकतम औसत वाले मूल्य को उस अंचल के सभी मौजों का न्यूनतम मूल्य माना जायेगा।
आयुक्त ने यह भी कहा कि यदि सीमावर्ती अंचल में भी विक्रयषील भूमि ना हो तब सबसे समीपवर्ती विक्रयषील कृषि भूमि वाले अंचल चाहे वह उसी जिला, उसी प्रमंडल या किसी अन्य प्रमंडल का जिला या बिहार राज्य का जिला जो इस प्रमंडल की सीमा पर अवस्थित हो, का चयन यह समिति करेगी।
आयुक्त बालेष्वर सिंह ने कहा कि उपज के आधार पर अविक्रयषील भूमि का बाजार मूल्य निर्धारण हेतु राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पत्रांक 292 दिनांक 26 मार्च 2011 में वर्णित धानी 1 भूमि के मूल्य निर्धारण की पद्धति के अनुसार भूमि का मूल्य निर्धारित किया जायेगा। मूल्य निर्धारण में विगत 30 वर्षों के उपज को अधार बनाते हुये बिरसा कृषि विष्वविद्यालय के वर्ष 2011-12 में आय मूल्य (प्राॅफिट वेल्यू) की अनुषंसा को भारत सरकार का न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा मुद्रा स्फीति के अनुसार समायोजित किया जोयगा। आयुक्त ने सबों को उदाहरण से समझाते हुए कहा कि धानी-। का मूल्य - (20,000 रू0 $ 13000रू0) ग 30 ग (1$गणना वर्ष से गेहूँ एवं धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य में हुई कृषि का प्रतिषत) होगा।
आयुक्त ने कहा कि धानी-।। एवं धानी-।।।, बारी-। एवं बारी-।। का बाजार मूल्य पूर्व की पद्धति से तथा बारी-।। का मुआवजा धानी-।।। के अनुसार होगा। आयुक्त ने बताया कि धानी-। का 3/4 धानी-।।, धानी-।, का 1/2 धानी-।।।, धानी-। का 5/8 बारी-। तथा धानी-1 का 1/2 बारी-।। होगा।
आयुक्त ने कहा कि खतियान में वर्णित भूमि की श्रेणी के अनुसार भूमि की श्रेणी निर्धारित की जायेगी यदि कृषि भूमि पर आवासीय या व्यवसायिक भवन निर्मित हो तो उसे आवासीय (होमस्टीड) माना जायेगा। आयुक्त ने यह भी कहा कि आम कटहल आदि फलदार वृक्ष का मुआवजा उनके बीस साल की उत्पादकता के आधार पर तय किया जायेगा।
आयुक्त ने इस बात पर बल दिया कि जो भी अधिक मूल्य प्राप्त होगा उस मूल्य को भूमि अधिग्रहण के लिए अविक्रयषील भूमि का बाजार मूल्य माना जाये ताकि किसानों को अधिक से अधिक मुआवजा प्राप्त हो सके।
आयुक्त ने कहा कि एक सप्ताह में सभी अपना-अपना प्रस्ताव तैयार कर लें ताकि अगली बैठक में निर्णय लिया जा सके।
आयुक्त ने यह भी कहा कि पूर्व की अधिसूचना 1336 28 अक्टूबर 2015 के द्वारा कोई अवार्ड घोषित किया गया है तो उसे निरस्त मानते हुए इसी प्रक्रिया से निर्धारण किया जाय।
आयुक्त ने प्रमंडल के सभी जिलों के राजस्व संग्रहण के सभी मामलों की समीक्षा करते हुए कहा कि राजस्व संग्रहण राज्य के आय का महत्वपूर्ण स्त्रोत है। अतः इस पर सभी उपायुक्त ध्यान दें। बैठक में आयुक्त के अलावा दुमका के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा, पाकुड़ के उपायुक्त डीसी मिश्रा, साहेबगंज के उपायुक्त उमेष प्रसाद सिंह, जामताड़ा के उपायुक्त डाॅ0 शान्तनु कुमार अग्रहरी, सभी अपर समाहत्र्ता तथा अन्य प्रमंडलस्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।
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