दिनांक-8 फरवरी 2020
प्रेस विज्ञप्ति संख्या-132
योग्य एवं इच्छुक किसानों को खेती में प्रेरित करने के लिए केसीसी के तहत ऋण उपलब्ध कराया जाए...उपायुक्त
उपायुक्त राजेश्वरी बी ने कहा कि भारत सरकार बैंकों के माध्यम से सभी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड देने के लिए प्रतिबद्ध है। उसी प्रतिबद्धता की अगली कड़ी में भारत सरकार के कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण मंत्रालय की निर्देशानुसार देश में किसान क्रेडिट कार्ड से वंचित सभी किसानों को खासकर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभुक जो पूरे देश में लगभग 9.7 करोड़ है तथा दुमका जिला में कुल 70553 हैं। सभी के लिए बैंकों द्वारा 8 फरवरी 2020 से 23 फरवरी 2020 तक एक विशेष अभियान चलाकर जिले के सभी इच्छुक एवं योग्य पीएम किसान लाभुकों को केसीसी योजना के तहत बैंक द्वारा ऋण मुहैया कराया जाएगा।
उपायुक्त ने बैंकों को निर्देश दिया कि उन किसानों को चिन्हित कर जिन किसानों का पीएम किसान का खाता उनके ब्रांच में है, तथा जिन्हें केसीसी ऋण नहीं प्राप्त हुआ है। उनसे संपर्क कर, उन्हें केसीसी ऋण प्राप्त कर सुचारू रूप से खेती करने के लिए प्रेरित करें।
एलडीएम प्रवीण कुमार ने बैंकों को निर्देश दिया कि वह ऐसे किसानों को चिन्हित करें, जो पीएम किसान योजना के लाभुक हैं तथा जिन्हें अभी तक केसीसी ऋण नहीं मिला है। अथवा जिनका केसीसी कार्ड इनएक्टिव हो चुका है या जिन्हें केसीसी कार्ड नहीं मिला है। अथवा जो अपने केसीसी ऋण में बढ़ोतरी चाहते हैं या मत्स्य पालन और पशुपालन के लिए आवश्यक कार्यकारी पूंजी हेतु केसीसी लोन लेना चाहते हैं। वह उस ब्रांच से संपर्क करें जिस बैंक ब्रांच में उनका पीएम किसान खाता है। बैंकों को निर्देश दिया कि लाभुकों से केसीसी ऋण के लिए आवेदन तथा आवश्यक कागजात मिलने के 14 दिनों के अंदर उनका ऋण स्वीकृत करें।
एडीएम ने जिला कृषि पदाधिकारी से आग्रह किया है कि जिन किसानों को अब तक केसीसी ऋण नहीं मिला है उन्हें चिन्हित कर बैंकों को सूची उपलब्ध करा दें, ताकि बैंक ऐसे किसानों से संपर्क कर उन्हें केसीसी ऋण मुहैया करवा सके।
नाबार्ड के जिला विकास प्रबंधक नवीन चंद्र झा ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभुक किसान बैंक में केसीसी ऋण का आवेदन जमा कर सकते हैं। पीएम किसान के लाभुक कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के माध्यम से भी ऋण आवेदन कर सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक तथा भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार किसानों को 1,60,000.00 तक के ऋण हेतु किसी प्रकार की प्रतिभूति अथवा गारंटी जमा करने की बाध्यता नहीं है। वैसे किसानों को सिर्फ उनके द्वारा उपजाए जा रहे फसलों का विवरण देना जरूरी है। पूर्व में केसीसी योजना का लाभ लेने वाले वैसे किसान जो पशुपालन एवं मत्स्य पालन से संबंधित गतिविधियों से जुड़े हैं वे अपनी केसीसी ऋण सीमा बढ़ाने हेतु भी आवेदन कर सकते हैं।
डीडीएम नाबार्ड ने बताया कि बैंक इस 15 दिनों की विशेष अवधि में अपने कार्य क्षेत्र में कैंप लगाकर, पीएम किसान योजना के लाभुकों को केसीसी ऋण देने हेतु सरकार द्वारा एक पन्ने का आवेदन पत्र का प्रारूप भरवाकर एवं जरूरी कागजात जमा करवाएंगे। तथा इन किसानों को केसीसी ऋण मुहैया करवाएंगे।
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