दिनांक- 07 जुलाई 2021
प्रेस विज्ञप्ति संख्या-0788
प्रमंडलीय आयुक्त की अध्यक्षता में अविक्रयशील कृषि भूमि न्यूनतम मूल्य निर्धारण समिति की बैठक...
बैठक में अविक्रयशील कृषि भूमि का तय किया गया न्यूनतम दर...
संथाल परगना प्रमंडल दुमका के आयुक्त सह अध्यक्ष चंद्रमोहन प्रसाद कश्यप की अध्यक्षता में अविक्रयशील कृषि भूमि न्यूनतम मूल्य निर्धारण समिति के साथ प्रमंडलीय सभागार में बैठक आयोजित की गई। बैठक में सभी जिलों के उपायुक्त के साथ अविक्रयशील कृषि भूमि का न्यूनतम दर निर्धारित किया गया।
समिति द्वारा संथाल परगना प्रमंडल के सभी जिलों में अविक्रयशील कृषि भूमि का न्यूनतम दर निम्न तरह से निर्धारित किया गया...
◆ धानी-। का मूल्य -1564200 रु0 प्रति एकड़
◆ धानी-।।(धानी-। का 3/4) -1173150 रु0 प्रति एकड़
◆धानी-।।। एवं बाड़ी-।। (धानी-। का 1/2) -782100 रु0 प्रति एकड़
◆ बाड़ी-। (धानी-। का5/8)-977625 रु0 प्रति एकड़
◆आवासीय भूमि का मूल्य (धानी-। का मूल्य)-1564200 रु0 प्रति एकड़
◆धानी-।/ धानी-।।/धानी-।।।/बाड़ी-।/बाड़ी-।। के अलावे अन्य किस्म के भूमि को बाड़ी-।। में रखने का निर्णय लिया गया।
◆ समिति द्वारा सर्वसम्मति से उक्त दर 13.07.2020 के प्रभाव से लागू करने का निर्णय लिया गया।
◆ आयुक्त द्वारा बताया गया कि राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग झारखंड रांची के निर्देशानुसार अविक्रयशील कृषि भूमि का न्यूनतम मूल्य निर्धारण समिति द्वारा प्रत्येक 2 वर्षों के अंतराल पर किया जाएगा।
बैठक में कोल इंडिया लिमिटेड की अनुशंगी इकाइयों यथा सीसीएल बीसीसीएल एवं ईसीएल द्वारा कॉल बैरिंग एरियाज एक्ट 1957 के तहत पूर्व की अवधि में अधिग्रहित सरकारी भूमि का सत्यापन प्रतिवेदन पर चर्चा की गई।
विगत 5 वर्षों में सशुल्क अथवा निशुल्क हस्तांतरण किए गए भूमि का डीड एग्जीक्यूशन तथा वर्तमान में उसके उपयोग से संबंधित प्रतिवेदन पर भी सभी जिलों के उपायुक्त के साथ चर्चा की गई।
मानकी, मुंडा, ग्राम प्रधन एवं डाकुआ के कुल पर पदस्थापित अद्यतन रिक्त पद की सूचना एवं सम्मान राशि के भुगतान से संबंधित अद्यतन प्रतिवेदन पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।
इसके अतिरिक्त लंबित विभिन्न परियोजनाओं के मामलों को भी जल्द से जल्द कार्रवाई हेतु दिशा निर्देश दिया गया।
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