दिनांक- 07 जुलाई 2021
प्रेस विज्ञप्ति संख्या-0789
संथाल परगना प्रमंडलीय आयुक्त चंद्रमोहन प्रसाद कश्यप द्वारा सभी जिलों के उपायुक्त के साथ बैठक के दौरान राशन कार्ड संबंधित शिकायत का निवारण नहीं करने के संबंध में कार्रवाई करने का दिया निदेश...
झारखंड सेवा देने की गारंटी अधिनियम 2011 के तहत (1) जितराम बसाक, पिता- मनोहार बासक (2) शंकर मण्डल, पिता-जोगिंदर मण्डल (3) जयदेव मंडल पिता-रूपेन मंडल एवं (4) तपन साहा पिता-पंचानन साहा सभी ग्राम पंचायत उत्तरी बेगमगंज, मिस्रीटोला, थाना-राधानगर, जिला-साहेबगंज (झारखण्ड) द्वारा राशन कार्ड निर्गत करने हेतु ऑनलाइन आवेदन किया गया था।
जिला आपूर्ति पदाधिकारी, साहेबगंज एवं उपायुक्त साहेबगंज-सह-प्रथम अपीलीय पदाधिकारी के पास अपील करने बाद भी जब इसपर कार्रवाई नहीं हुई प्रमण्डलीय आयुक्त, संथाल परगना प्रमण्डल दुमका-सह-द्वितीय अपीलीय पदाधिकारी के पास अपील की गयी।
झारखण्ड सेवा देने की गारंटी अधिनियम, 2011 के तहत कार्रवाई में विलम्ब होने पर दण्ड का प्रावधान है जिसके तहत प्रमण्डलीय आयुक्त-सह-द्वितीय अपीलीय पदाधिकारी के रूप में सुनवाई करते हुए उक्त चारों मामलों में सन्निहित पदाधिकारियों को दोषी मानते हुए आर्थिक दण्ड अधिरोपित करते हुए अनुपालन कराने हेतु उपायुक्त, साहेबगंज को निदेश दिया गया।
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