दुमका 01 अक्टूबर 2018
प्रेस विज्ञप्ति संख्या - 839
झारखंड माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 एवं झारखंड माल एवं सेवा कर नियमावली 2017 के अन्तर्गत 01 अक्टूबर से प्रभाव के केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 51 को लागू किया गया है जिसके परिप्रेक्ष्य में झारखंड माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 51 भी 01 अक्टूबर 2018 से प्रभावी रहेगा।
उपायुक्त मुकेष कुमार ने सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को निदेष दिया है कि झारखंड माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 एवं झारखंड माल एवं सेवा कर नियमावली 2017 के अन्तर्गत दिनांक 03.01.2018 तक विधिवत निबंधन कराना सुनिष्चित करे ताकि अधिनियम की धारा 51 के प्रावधनों के अन्तर्गत ससमय स्त्रोत पर कर की कटौती सुनिष्चित हो सके एवं राज्य के राजस्व में अभिवृद्धि हो सके।
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