दिनांक- 9 अक्टूबर 2021
प्रेस विज्ञप्ति संख्या-1220
उपायुक्त ने कहा कि वैश्विक महामारी कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थिति के कारण दुर्गा पूजा के अवसर पर सामाजिक दूरी का अनुपालन करते हुए निम्नांकित दिशा-निदेशों का
अनुपालन सुनिश्चित कराना है :-
दुर्गा पूजा का आयोजन मंदिर, घरों के आलावा छोटे स्तर पर तैयार किये गये पंडालों में किया जा सकता है।
पंडाल तीन तरफ से घेरा रहेगा।
आवश्यक रोशनी को छोड़कर सजावटी लाइटिंग पूजा पंडाल या आसपास के इलाके में करने पर पाबंदी रहेगी।
पंडाल या मंडप थीम पर आधारित नही होगा।
तोरण द्वार या स्वागत गेट का निर्माण नही किया जायेगा।
मूर्ति की अधिकतम उँचाई 5 फीट तक अनुमान्य है।
मेला का आयोजन प्रतिबंधित रहेगा।
दुर्गा पूजा के पंडाल में एक समय में पुजारी और आयोजक को मिलाकर सिर्फ 25 लोग ही रह सकते है।
विसर्जन का जुलुस नहीं निकलेगा, सिर्फ प्रशासन जहाँ तय करेगा, वहाँ सादगी से जाकर विसर्जन कर दिया जाना है।
कोई प्रसाद, भोग वितरण या भोज कराने की इजाजत नहीं होगी।
पूजा समिति द्वारा आमंत्रण पत्र का वितरण नही किया जायेगा एवं पंडाल या मूर्ति का उद्वघाटन नहीं होगा।
गरबा या डान्डिया का कार्यक्रम आयोजन नही होगा।
रावण का पुतला दहन कार्यक्रम का आयोजन करने पर रोक रहेगी।
पंडाल में बिना मास्क प्रवेश निषेध होगा।
सामाजिक दूरी बनाना अनिवार्य होगा।
जो लोग पूजा पंडाल या मंडप में होंगे, वे सफाई का ख्याल रखेंगे और कोविङ-1- प्रोटोकॉल का पालन करेंगे।
पूजा के आयोजक स्थानीय प्रशासन के निदेशों का पालन करेंगे।
18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति के प्रवेश पर रोक रहेंगे।
■ नियमों का उल्लंघन करने वाले के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
==========================
कोरोना (COVID-19) आपातकालीन डायल नंबर:
--------------------------------------------------
जिला कंट्रोल रूम - 06434-295042,9508250080, 9934414404
--------------------------------------------------
राष्ट्रीय कॉल सेंटर -1075
No comments:
Post a Comment