Wednesday, 19 June 2019

दिनांक- 19 जून 2019
प्रेस विज्ञप्ति संख्या-718

उप विकास आयुक्त वरुण रंजन की अध्यक्षता में जिला पुनर्वास समिति से संबंधित बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य रूप से पिछले दिनों आत्मसमर्पण करने वाले छह नक्सलियों के पुनर्वास एवं सरकार द्वारा प्रत्यर्पण एवं पुनर्वास नीति के तहत दिए जाने वाले लाभ पर चर्चा की गई।
बैठक को संबोधित करते हुए उप विकास आयुक्त वरुण रंजन ने कहा कि सरकार द्वारा प्रत्यर्पण एवं पुनर्वास नीति के तहत जो भी लाभ दिए जाने हैं प्रक्रिया के तहत उन्हें जल्द से जल्द ही जाए। सभी छह नक्सली बी श्रेणी में आते हैं। बी श्रेणी के नक्सली को 3 लाख सरकार द्वारा बनाए गए नीति के तहत दिए जाने हैं। जिसमें से एक लाख रुपए का भुगतान तत्काल सरेंडर के उपरांत दे दिया गया है तथा शेष राशि 2 लाख का भुगतान दो बराबर किस्तों में होगा,जिसकी पहली किस्त 1 वर्ष बाद तथा दूसरी किस्त 2 वर्ष बाद आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों की गतिविधियों की छानबीन विशेष शाखा द्वारा किए जाने के पश्चात दी जाएगी। इनामी नक्सली के को आत्मसमर्पण के उपरांत अगर राशि नक्सली को दी जानी है तो प्रक्रिया के तहत राशि जल्द से जल्द देने का कार्य करें।अगर किसी प्रकार के आवंटन की आवश्यकता है तो विभाग से पत्राचार कर जल्द से जल्द आवंटन प्राप्त करें। उन्होंने कहा कि प्रत्यर्पण करने वाले उग्रवादी की योग्यता एवं अभिरुचि के अनुसार कौशल विकास विभाग द्वारा जिलों में संचालित कौशल विकास केंद्रों में उपलब्ध विभिन्न संकायों में व्यवसायिक प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी। 4 डिसमिल जमीन गृह निर्माण हेतु उन्हें आवंटित किया जाएगा। उन्होंने संबंधित अधिकारी को निदेश दिया कि इस दिशा में कार्य करें ।उक्त नक्सलियों से आवेदन प्राप्त कर उचित करवाई सुनिश्चित की जाय ।साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीणध्शहरी के लाभ हेतु आवश्यक अहर्ता को पूरा करने वाले नक्सलियों को प्राथमिकता के आधार पर उक्त योजना का लाभ दिया जाय। उन्होंने कहा कि सरकार के नीति के अनुसार आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को राज्य अंतर्गत सरकारी चिकित्सा संस्थानों में उग्रवादी एवं उसके परिवार की निशुल्क चिकित्सा की व्यवस्था करने का प्रावधान है। आयुष्मान योजना के तहत इन्हें लाभ दिया जाए। आत्मसमर्पित नक्सलियोंध् उनके बच्चों के स्नातक स्तर की शिक्षा में शिक्षण शुल्क हॉस्टल फीस व अन्य फीस के साथ अधिकतम 40 मात्र वार्षिक भुगतान किए जाने का प्रावधान है या भुगतान प्रत्येक तिमाही में संबंधित शिक्षण संस्थानों को अग्रिम के रूप में किया जाना है अगर इन सभी नक्सलियों में कोई भी योग्य है तो प्रक्रिया के तहत उन्हेंध्उनके बच्चो को लाभ दिया जाय। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना अंतर्गत महिला उग्रवादी एवं उग्रवादियों के पुत्रियों के वैवाहिक कार्यक्रम हेतु अनुदान राशि भी देने का प्रावधान है। इस दिशा में जानकारी प्राप्त कर योजना का लाभ उन्हें दी जाय। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय एवं सहकारी बैंक से स्व नियोजन हेतु 4 लाख तक ऋण प्राप्ति में सहयोग करने का प्रावधान है । उन्होंने संबंधित अधिकारी को निदेश दिया कि अगर इनमे से कोई भी स्व नियोजन हेतु ऋण चाहता है तो उन्हें ऋण प्रदान की जाय । राज्य सरकार द्वारा बनाये गए नीति के तहत प्रत्यारोपित उग्रवादियों को 5 लाख का जीवन बीमा कराने तथा प्रत्यारोपित उग्रवादी के आश्रितों के लिए भी परिवार के अधिकतम पांच सदस्यों के लिए एक लाख की समूह जीवन बीमा भी कराए जाने का प्रावधान है। इसे जल्द से जल्द किया जाय ।
बैठक में पुलिस अधीक्षक दुमका वाई एस रमेश, महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र दुमका, समादेष्टा गृह रक्षा वाहिनी ,मुख्य प्रबंधक जिला अग्रणी बैंक , पुलिस उपाधीक्षक विशेष शाखा आदि उपस्थित थे।


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