दिनांक- 6 अक्टूबर 2021
प्रेस विज्ञप्ति संख्या-1202
उपायुक्त ने कहा कि इस वर्ष हिन्दू समुदाय का प्रमुख पर्व दशहरा/शारदीय नवरात्र दिनांक 07.10.2021 को कलश स्थापन के साथ प्रारंभ हो रहा है। दिनांक 12.10.2021 को महासप्तमी,13.10.2021 को महाष्टमी, 14.10.2021 को महानवमी एवं दिनांक 15.10.2021 को विजयादशमी मनाया जाना है।कहा किअनेक पूजा पण्डालों के पट षष्ठी(11.10.2021) तिथि को ही खोल दिये जाते हैं। पूजा उपरान्त मूर्ति विसर्जन दिनांक 15.10.2021 को विभिन्न रुट लाइन के माध्यम से विभिन्न तालाबों, नदी एवं नहरों में किये जाने की व्यवस्था कराई जा रही है। दुर्गापूजा तथा मुर्ति विसर्जन जुलूस के अवसर
पर विधि-व्यवस्था प्रशासन की ओर से सुदृढ़ रहेगी ताकि आम जनता को किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो। साथ ही कोविड गाइडलाइन के साथ शांतिपूर्ण वातावरण में पूजा सम्पन्न कराई जा सके ।
उन्होंने कहा कि पूरे भारत वर्ष में नोवल कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते झारखण्ड राज्य में अनलॉक की प्रक्रिया के तहत कुछ प्रतिबंध जारी है। इस संबंध में झारखण्ड सरकार
द्वारा जारी दिशा-निर्देश का अनुपालन करना अनिवार्य है।
दुर्गापूजा 2021 के अवसर पर कोविड-19 में दिये गये दिशा-निर्देश के आलोक में पूजा पंडालों/अन्य स्थानों में सुरक्षा के दृष्टिकोण से निम्नांकित बिन्दुओं पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है-
1. सामाजिक दूरी बनाना अनिवार्य।
2. पंडाल में बिना मास्क का प्रवेश नहीं।
3. मुर्ति की अधिकतम उँचाई 5 फीट।
4. मेला आयोजन प्रतिबंध।
5. कोई तोरण या स्वागत द्वार नहीं।
6. पंडाल किसी थीम पर आधारित नहीं।
7. भोग वितरण नहीं किया जाना।
8. सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे-गरबा, डांडिया इत्यादि प्रतिबंध ।
9. 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति के प्रवेश पर रोक।
10. पंडाल के आस-पास खाने-पीने की कोई दुकान/ठेला लगाने की अनुमति नहीं।
11. पंडाल में एक समय में क्षमता का 50 प्रतिशत या 25 से अधिक व्यक्ति (जो कम हो)।
12. पंडाल का तीन तरफ से घेरा।
13. ढाक की अनुमति।
14. पूजा समिति द्वारा आमंत्रण पत्र वितरित नहीं किया जाना।
15. आवश्यक रोशनी को छोड़कर आकर्षक रोशनी पर प्रतिबंध ।
16. विसर्जन में जुलूस निकालने की अनुमति नहीं।
17.जिला प्रशासन द्वारा चिन्हित स्थान पर विसर्जन किया जाना।
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कोरोना (COVID-19) आपातकालीन डायल नंबर:
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जिला कंट्रोल रूम - 06434-295042,9508250080, 9934414404
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राष्ट्रीय कॉल सेंटर -1075
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