दिनांक- 15 मार्च 2022
प्रेस विज्ञप्ति संख्या-0254
पोक्सो पीड़िता को सीडब्ल्यूसी ने बालिका गृह में किया आवासीत
शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र की 14 वर्षीय नाबालिग बच्ची को बाल कल्याण समिति ने अपने संरक्षण एवं देखरेख में लेते हुए उसे बालगृह (बालिका) में आवासीत कर दिया है। शिकारीपाड़ा पुलिस ने उसके बयान पर भादवि की धारा 354 एवं पोस्को एक्ट की धारा 8 के तहत मामला दर्ज कर न्यायालय में सीआरपीसी की धारा 154 के तहत उसका बयान कलमबद्द करवाने के बाद उसे बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया था। समिति के सदस्य रंजन कुमार सिन्हा, डा राज कुमार उपाध्याय एवं कुमारी विजय लक्ष्मी ने पीड़िता और उसके भाई का बयान दर्ज किया। पीड़िता के सौतेले भाई ने समिति के समक्ष दिये गये बयान में कहा कि जबतक इस मामले में गांव स्तर पर फैसला नहीं हो जाता, वह बालिका को अपने साथ नहीं ले जायेगा। उसने समिति को बताया कि इस मामले को लेकर गांव में मोड़े मांझी की बैठक बुलायी गयी है। समिति ने बालिका का भी बयान दर्ज किया जिसमें उसने घटना के बारे में विस्तार से बताया और कहा कि उसके साथ आरोपी ने जर्बदस्ती की थी। इस मामले को लेकर गांव में मोड़े मांझी की बैठक बुलाये जाने की जानकारी के आधार पर समिति ने पोक्सो पीड़िता को बालिका गृह में आवासीत करने का निर्णय लिया।
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