दिनांक- 26 फरवरी 2022
प्रेस विज्ञप्ति संख्या-198
अभिहित अधिकारी-सह-अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका के निदेशानुसार दिनांक-15.02.2021 एवं 17.02.2022 को खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी धनेश्वर हेम्ब्रम द्वारा माँ तारा बेकरी, तालुक घाट रसिकपुर, कुसुम बेकरी, कुम्हारपाड़ा, मंडल बेकरी, ए0एन0कॉलेज रोड, रसिकपुर एवं दुलाल होटल, दुधानी, टॉवर चौक, दुमका के प्रतिष्ठान का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में माँ तारा बेकरी, कुसुम बेकरी, होटल दुलाल के प्रतिष्ठान में एक्सपायरड खाद्य सामग्री पाया गया, जिसे नष्ट करवाया गया। मंडल बेकरी में खाद्य सामग्री को जमीन पर ही अनहाईजीनिक रूप से रखा हुआ पाया गया एवं बिना मैन्युफेक्चरिंग व एक्सपायरी तिथि के ब्रेड, बिस्कुट के पैकेट्स पाये गये। साथ ही उपरोक्त खाद्य प्रतिष्ठानों में साफ-सफाई एवं कार्यरत कमिर्यो द्वारा बिना हेडकवर, हैण्डग्ल्ब्ज, मास्क, अप्रोन पहने कार्य करते हुए पाये गये। उपरोक्त चारों खाद्य कारोबारियों पर एफएसएस एक्ट के तहत् 5000-5000/-रू0 का अर्थदण्ड लगाया गया है। खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि औचक निरीक्षण का कार्य लगातार किया जायेगा एवं बिना मैन्युफेक्चरिंग व एक्सपायरी तिथि, बिना फूड लाईसेंस/पंजीकरण संख्या, एक्सपायरी खाद्य सामग्री एवं साफ-सफाई में कमी पाये जाने पर संबंधित खाद्य कारोबारियों पर कड़ी कार्रवाई की जायेगी।
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