Monday, 7 March 2022

दिनांक- 7 मार्च 2022 प्रेस विज्ञप्ति संख्या-0223

 दिनांक- 7 मार्च 2022

प्रेस विज्ञप्ति संख्या-0223


बाल कल्याण समिति ने बालिका को पति के साथ भेजा घर

18 वर्ष की आयु पूरी करने पर सीडब्ल्यूसी ने की कार्रवाई

जून 2021 से दुमका के बालगृह में रह रही थी बालिका


बाल कल्याण समिति ने बाल विवाह के एक मामले में जून 2021 से दुमका के बालगृह (बालिका) में रहनेवाली बालिका को 18 वर्ष की आयु पूरी करने के आधार पर अपने पति और ससुर के साथ सोमवार को घर भेज दिया। इस मामले को सरैयाहाट बीडीओ के द्वारा चाईल्डलाईन के माध्यम से 05 जून 2021 को बांका जिला की रहनेवाली बालिका को बाल कल्याण समिति के पास भेजा गया था। तब अपने बयान में बालिका ने बताया था कि उसे पता नहीं था कि उसकी उम्र 18 वर्ष नहीं हुई है। उम्र की सही जानकारी नहीं होने के कारण उसने गलती से 18 वर्ष से कम आयु में 25 मई 2021 को काली मंदिर में शादी कर ली थी। बालिका की जब शादी हुई थी तो उसकी उम्र 17 वर्ष तीन माह थी। बालिका एकल असमर्थ माता-पिता की श्रेणी में आती थी। बाल कल्याण समिति ने बालिका के बयान के आधार पर उसे सीएनसीपी घोषित करते हुए धधकिया स्थित बालगृह (बालिका) में आवासीत कर रखा था। बालिका ने 18 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद अपने पति के साथ जाने की इच्छा जतायी। बाल कल्याण समिति के सदस्य रंजन कुमार सिन्हा, डा राज कुमार उपाध्याय एवं कुमारी विजय लक्ष्मी ने बालिका, उसके पति और उसके ससुर का बयान लिया जिसमें पति व ससुर ने बालिका को अपने साथ ले जाने की इच्छा जतायी। समिति ने बयान के आधार पर बालिका को उसके पति और ससुर के साथ ससुराल भेज दिया।

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