Sunday 6 March 2022

दिनांक- 5 मार्च 2022 प्रेस विज्ञप्ति संख्या-0213

 दिनांक- 5 मार्च 2022

प्रेस विज्ञप्ति संख्या-0213

दुमका अनुमंडल क्षेत्र के सभी खाद्य कारोबारियों के लिए आवश्यक सूचना

कृपया ध्यान देंगे।


सभी खाद्य कारोबारियों यथा होटल, भोजनालय, रेस्टोरेन्ट, पानी विक्रेताओं, थोक विक्रेताओं (Wholesaler), वितरक (Distributor),  प्रदायक (Supplier), भंडारक (Storer), उत्पादक (Manufacturer), खुदराविक्रेता (Retailer), शराब विक्रेता, ठेला-खोमचा (Street Venders) वधशाला, मीट/चिकन/फिश/अंडा दुकान, कैंटिन, मिठाई दुकानदार, परिवाहक (Transporter), फल-सब्जियों के दुकान, सरकारी/अर्द्ध सरकारी कार्यालय परिसर में संचालित कैंटिन इत्यादि के संचालक/मालिक /प्रोपरोईटर इत्यादि को सूचित किया जाता है कि फूड लाईसेंसिंग/रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक है।  जाँच के दौरान फूड लाईसेंसिंग/रजिस्ट्रेशन नहीं पाये जाने पर दण्डानात्मक कार्रवाई की जायेगी। साथ ही सभी खाद्य कारोबारी Covid नियमों का पालन करेंगे। 

सभी खाद्य कारोबारियों को सूचित किया जाता है कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत सभी खाद्य कारोबारी को फूड लाईसेंसिंग/रजिस्ट्रेशन कराना अवश्यक है।  बिना फूड लाईसेंसिंग/रजिस्ट्रेशन के खाद्य कारोबार करने से  छः माह का कारावास एवं पाँच लाख रू0 तक का जुर्माना लगाया जायेगा। 

अतः दुमका अनुमंडल क्षेत्र के सभी खाद्य कारोबारियों को सूचित किया जाता है कि 08 मार्च 2022 को  अनुमंडल कार्यालय, दुमका के खाद्य सुरक्षा शाखा में एवं 10 मार्च 2022 को प्रखण्ड कार्यालय परिसर, जरमुण्डी में पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 05:00 बजे तक फूडलाईसेंसिंग/रजिस्ट्रेशन हेतु आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित होकर अपना आवेदन जमा कर सकते है। 


फूड रजिस्ट्रेशन (जिसका सालाना टर्न ओवर 12 लाख तक) हेतु आवश्यक दस्तावेजों की सूची:-

1. आवेदक का पहचान पत्र

2. अगर पहचान पत्र में व्यवसाय स्थल का पता नहीं है, तो व्यवसाय स्थल के लिए पता का प्रमाण पत्र।

3. एक पासपोर्ट आकार का फोटो।

4. फूड रजिस्ट्रेशन हेतु शुल्क- 100/-रू0 प्रतिवर्ष।


फूड लाईसेंस (जिसका सालाना 12 लाख से अधिक का टर्नओवर) हेतु आवश्यक दस्तावेजों की सूची:-

5. प्रोपराईटर/डाईरेक्टर्स की सम्पूर्ण विवरणी (पता/मो0 नं0/ई0मेल आई0डी इत्यादि)

6. आवेदक/प्रोपराईटर का पहचानपत्र

7. व्यवसाय स्थल के स्वामित्य का प्रमाण-पत्र (सेल डीड/बिजली बिल/राजस्व रसीद/Rent Agreement आदि)

8. प्रोपराईटरशीप से संबंधित स्व घोषणा-पत्र/पार्टनरशीप डीड/फोर्म IX

9. मैन्युफेक्चरिंग के लिए अतिरिक्त दस्तावेज

10. मैन्यूफेक्चरिंग युनिट का फोटो, प्रोसेसिंग एरिया सहित

11. मैन्यूफेक्चरिंग युनिट में प्रयोग किये जा रहे मशीनों की सूची

12. उत्पादन इकाई का ले-आउट/ब्लुप्रिंट क्षमता अनुरूप

13. मैन्यूफेक्चरिंग युनिट के लिये रि-कोल प्लान

14. मैन्युफेक्चरिंग उत्पाद की सूची-

15. होटल/कैटरर/रेस्टुरेन्ट के लिए अतिरिक्त दस्तावेज

16. मीट/चिकन/फिश दुकान के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC)

17. उपयोग में लाए जा रहे पेयजल की शुद्धता का जाँच रिपोर्ट

18. फूडलाईसेंस हेतु शुल्क-2000-5000/-रू0 प्रतिवर्ष।


नोट:-सभी दस्तावेजों को स्वअभिप्रमाणित रूप में जमा करना है।


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कोरोना (COVID-19) आपातकालीन डायल नंबर: 

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जिला कंट्रोल रूम - 06434-295042,9508250080, 9934414404

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राष्ट्रीय कॉल सेंटर -1075

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