दुमका, 3 अगस्त 2016
प्रेस विज्ञप्ति संख्या - 454
प्रेस विज्ञप्ति संख्या - 454
दुमका के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 झारखण्ड राज्य अन्तर्गत दुमका जिला के मुख्यालय एवं विभिन्न प्रखण्डों तथा अधिसूचित क्षेत्र (जरमुण्डी) में माह-अगस्त,16 के लिए अंत्योदय अन्न योजना के लक्षित परिवारों को 1.00 रू0 प्रति किलोग्राम की दर से चावल शहरी क्षेत्र के लिए 21 किलोग्राम एवं गेहूँ 14 किलोग्राम तथा ग्रामीण क्षेत्र के लिए चावल 31.246 किलोग्राम एवं गेहूँ 3.753 किलोग्राम कुल 35 किलोग्राम खाद्यान्न, चीनी, नमक तथा किरासन तेल जन वितरण प्रणाली दुकानों के माध्यम से प्राप्त करने हेतु दिनांक 16.08.16 को खाद्यान्न दिवस निर्धारित किया है।
पूर्वविक्कता प्राप्त गृहस्थ योजना के लक्षित परिवारों को 1.00 रू0 प्रति किलोग्राम की दर से प्रति कार्ड प्रति सदस्यों को चावल शहरी क्षेत्र के लिए 3 किलोग्राम एवं गेहूँ 2 किलोग्राम तथा ग्रामीण क्षेत्र के लिए चावल 4.490 किलोग्राम एवं गेहूँ 0.510 किलोग्राम कुल 5 किलोग्राम खाद्यान्न, चीनी, नमक तथा किरासन तेल जन वितरण प्रणाली दुकानों के माध्यम से प्राप्त करने हेतु दिनांक-26.08.16 को निर्धारित किया गया है।
वितरण कार्य पर पूर्ण निगरानी एवं पारदर्षिता बरतने के लिये सभी वरीय पदाधिकारियों को आदेष दिया गया है कि वे पंचायतवार प्रतिनियुक्त स्टेटिक सुपरवाईजर की देख-रेख में ज0वि0प्र0 दुकानों पर निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न (चावल, गेहूँ, चीनी, नमक तथा किरासन तेल) की आपूर्ति लक्षित वर्ग के लाभान्वितों को करेंगे। वरीय पदाधिकारी सभी सुपरवाईजरों से प्रतिवेदन प्राप्त कर संकलित करते हुए कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे। स्टेटिक सुपरवाईजर आपूर्ति की गयी खाद्यान्न की प्रविष्टि कार्डधारियों के राषन कार्ड एवं जनवितरण प्रणाली के बिक्रेता के वितरण पंजी में दर्ज कराना सुनिष्चित करायेंगे। वितरण के पश्चात् ज0वि0प्र0 दुकानदार के भंडार का सत्यापन कर भंडार में अवषेष खाद्यान्न की मात्रा को भंडार पंजी में अंकित करेंगे।
प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं संबंधित प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, आपूर्ति निरीक्षक को यह आदेष दिया गया है कि वितरण की तिथि, स्थान एवं वितरण की जानेवाली खाद्यान की मात्रा के संबंध में सभी स्तरों से व्यापक प्रचार प्रसार कराते हुए खाद्यान्न वितरण में अपेक्षित सहयोग हेतु जिला परिषद के सदस्य, मुखिया पंचायत समिति सदस्य, वार्ड सदस्य को भी सूचित करेंगे। वे लोग वितरण, निगरानी, पर्यवेक्षण एवं मूल्यांकन के लिए निर्धारित तिथि को अपने स्तर से विभिन्न माध्यमों से व्यापक प्रचार प्रसार सुनिष्चित करायेंगे। कार्डधारी संबंधित ज0वि0प्र0 के दुकान वितरण केन्द्र पर उपस्थित होकर अपने हिस्से का खाद्यान्न का उठाव कर सकें। साथ ही सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं संबंधित प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, आपूर्ति निरीक्षक को यह आदेष दिया जाता है कि जिन अंत्योदय कार्डधारियों, पूर्वविक्कता प्राप्त गृहस्थ योजना के कार्डधारियों के द्वारा उपरोक्त निर्धारित तिथि को खाद्यान्न किसी कारण से उठाव नहीं किया जाता है, तो माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देष के आलोक में उनलोगों को खाद्यान्न प्राप्त करने हेतु पूरे माह के दौरान किसी भी दिवस में संबंधित लाभूको को खाद्यान्न देने हेतु जनवितरण प्रणाली बिक्रेता को निर्देष देना सुनिष्चित करेंगे। जिससे शत प्रतिषत लाभुकों को खाद्यान्न का सही-सही वितरण संभव हो सके।
अंत्योदय अन्न योजना के लक्षित परिवारों को शत प्रतिषत लाभ मिल सके, इसके लिए 29 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है तथा उन्हें निदेश दिया गया है कि सभी संबंधित पदाधिकारी 16.08.16 एवं 26.08.16 को अपने-अपने आवंटित प्रखण्ड़ों एवं पंचायतों का भ्रमण कर कम से कम आठ दुकानों में वितरित खाद्यान्न, नमक, चीनी, किरासन तेल की निगरानी, पर्यवेक्षण, मूल्यांकन के साथ-साथ खाद्यान्न वितरण के माप-तौल का भी जाँच निष्चित रूप से कर लेंगें। यदि किसी भी प्रकार की अनियमितता पायी जाती है तो तुरंत समाधान हेतु अधोहस्ताक्षरी से दूरभाष पर सम्पर्क करेगें।
सभी वरीय पदाधिकारियों को यह भी निर्देष दिया जाता है कि उनके अधीनस्थ सभी पर्यवेक्षकों से अनिवार्य रूप से दिनांक 16.08.16 एवं 26.08.16 को संध्या 05ः00 बजे प्रतिवेदन प्राप्त करेंगे। प्राप्त प्रतिवेदन के साथ अनुमंडल कार्यालय, दुमका आयेगे, जहाँ अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका द्वारा उसकी समीक्षा की जायेगी।
सभी पर्यवेक्षकों के प्रतिवेदन में जन वितरण प्रणाली बिक्रेताओं के दुकान में यदि कोई अनियमितता बरती गयी हो तो उसका स्पष्ट रूप से उल्लेख करते हुए निलंबन होने की स्थिति बनती है तो उसे निलंबन हेतु भी प्रस्ताव देंगे।
अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका अपने स्तर से दिनांक 16.08.2016 एवं 26.08.2016 को वितरण के पश्चात् समीक्षा हेतु सभी वरीय पदाधिकारी को निर्देषित करेंगे।
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