Tuesday 2 April 2019

दुमका 02 अप्रैल 2019
प्रेस विज्ञप्ति संख्या - 0370
दिलीप कुमार तांती, जिला खनन पदाधिकारी, दुमका द्वारा अंचल अधिकारी रानेश्वर, एवं पुलिस पदाधिकारी, रानेश्वर, पुलिस बल, जिला खनन कार्यालय, दुमका के कर्मचारी, अंचल कार्यालय रानेश्वर के कर्मचारी के साथ पश्चिम बंगाल सीमा से सटे हुए क्षेत्र में बालू के अवैध उठाव की जाँच की गयी। जांच दल को  मयुराक्षी नदी में पश्चिम बंगाल की ओर से रास्ता बनाकर झारखण्ड राज्य सीमा क्षेत्र के मौजा रागडीह के खाता संख्या 24, प्लाॅट संख्या 401/410 मयूराक्षी नदी में अवैध रूप से बालू का उठाव कर बिक्री किये जाने की षिकायत मिली थी। जांचोपरांत पाया गया कि रिलायंस स्टोन प्रोडक्ट, (RSP) मालिक - श्री तौहिद आलम उर्फ मंसूर आलम, पिता - श्री कासिम मियां, ग्राम - सोनातरपाड़ा, पोस्ट - सिउड़ी, थाना - सिउड़ी, जिला - वीरभूम (पं0बं0) द्वारा अवैध रूप से बालू का उठाव कर बिक्री किया गया है, जिसके विरूद्ध दिलीप कुमार तांती, जिला खनन पदाधिकारी, दुमका द्वारा श्री तौहिद आलम उर्फ मंसूर आलम, झारखण्ड लद्यु खनिज समनुदान नियमावली 2004 के नियम 4 एवं 54 तथा भारतीय दण्ड संहिता के सुसंगत धाराओं के तहत् रानेश्वर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई।
दिलीप कुमार तांती, जिला खनन पदाधिकारी, दुमका द्वारा अंचल अधिकारी रानेश्वर, एवं पुलिस पदाधिकारी, रानेश्वर, पुलिस बल के साथ रानेश्वर-सिउड़ी पथ पर आमजोड़ा-गोविन्दपुर पुल के निकट खनिज यातायात वाहनों की भी जांच की गई। जांच के क्रम में 6 ट्रकों पर क्षमता से अधिक मात्रा का बालू खनिज लदा रहने के कारण उन्हें जप्त कर रानेश्वर थाना को सुपुर्द किया गया। इस संबंध में जिला परिवहन पदाधिकारी, दुमका को कारवाई हेतु सूचना दी गई है।

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