Tuesday 30 April 2019

दुमका 30 अप्रैल 2019
प्रेस विज्ञप्ति संख्या - 0505

अगर किन्हीं मतदाता का नाम मतदाता सूची में है, लेकिन मतदाता पहचान पत्र नहीं है। या अगर मतदाता पहचान पत्र है, लेकिन फोटो बेमेल है, तो वैसे मतदाता भी वोट कर सकते है। पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेन्स, आधार कार्ड, राज्य/केन्द्र सरकार के लोक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गएग फोटोयुक्त सेवा पहचान-पत्र, बैंक/डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक, पैन कार्ड, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जाॅब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, सांसदों/विधायकों/विधान परिषद् सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र में किसी एक दस्तावेज के प्रस्तुत करने से वे मतदान कर सकेंगे।
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गये निदेश के आलोक में आगामी लोक सभा साधारण निर्वाचन 2019 तथा लोक सभा साधारण निर्वाचन के साथ होने वाले राज्य विधान सभाओं के साधारण निर्वाचनों एवं उप निर्वाचनों के लिए सभी निर्वाचक जिन्हें निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी किए गए हैं, मतदान स्थल पर अपना मत डालने से पहले अपनी पहचान सुनिश्चित करने हेतु अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र दिखाएंगे। ऐसे निर्वाचक जो अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए निम्नलिखित वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक दसतावेज प्रस्तुत करना होगा।

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