दिनांक-19 नवंबर 2019
प्रेस विज्ञप्ति संख्या-2046
एमसीएमसी कोषांग द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र देखने के बाद ही करें प्रिंटिंग...
जिला निर्वाचन पदाधिकारी राजेश्वरी बी की अध्यक्षता में विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए जिला के प्रिंटिंग प्रेस के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की गई। बैठक को संबोधित करते हुए जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रिंटिंग प्रेस को कई निदेश दिए गए हैं।सभी निदेशों का पालन किया जाय।किसी भी प्रकार की प्रचार सामग्री यथा पोस्टर,पैम्फलेट, हैंडबिल आदि प्रिंट करने से पूर्व संबंधित व्यक्ति से एमसीएमसी (मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमिटी) कोषांग द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र की मांग अवश्य करें।प्रमाण पत्र रहने पर ही चुनाव प्रचार सामग्री प्रिंट किया जाय।प्रचार सामग्री पर अपने प्रिंटिंग प्रेस का नाम, प्रिंट की गयी प्रचार सामग्री की संख्या एवं पता अवश्य अंकित रहे। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई भी प्रचार सामग्री नहीं प्रिंट किया जाय जिससे विधि व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो।सभी प्रिंटिंग प्रेस अपने यहां मुद्रित होने के लिए आने वाली चुनाव सामग्री के प्रिंटिंग से पूर्व उसके मुद्रण की लिखित अनुमति संबंधित उम्मीदवार से प्राप्त कर लेंवे, जिस पर दो व्यक्तियों के पहचानकर्ता व साक्षी के रूप में हस्ताक्षर भी रहे।इस दौरान उन्हें आदर्श आचार संहिता से अवगत कराया गया तथा सभी नियमों का पालन सख्ती से करने का निदेश दिया गया।
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