Saturday, 23 November 2019

दिनांक-19 नवंबर 2019
प्रेस विज्ञप्ति संख्या-2048

रोड शो तथा अन्य उप्लक्षयों पर एक साथ 10 वाहनों का ही उपयोग किया जा सकेगा...

जिला निर्वाचन पदाधिकारी राजेश्वरी बी की अध्यक्षता में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए बैठक की गई। बैठक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि सभी के सहयोग से हम निश्चित रूप से शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव कराने में सफल होंगे।उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार हेतु आयोजित रोड शो तथा अन्य उप्लक्षयों पर एक साथ 10 वाहनों का ही उपयोग किया जा सकता है। इससे अधिक वाहनों के उपयोग करने पर इसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन समझा जाएगा। साथ ही वाहनों में एक ही झंडा लगाने की अनुमति होगी।झंडा लगाने के लिए 3 फीट से अधिक लंबाई के डंडे का उपयोग नहीं किया जा सकता है।उन्होंने कहा कि चुनाव को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए आप सभी का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियो से कहा कि निर्वाचन आयोग हर एक गतिविधियों पर अपनी नज़र बनाये हुए है।ऐसा कोई कार्य नही किया जाय जिससे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हो। निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए गए निदेशों का पालन सभी को करना होगा।उन्होंने कहा कि पॉलीटिकल कार्य के लिए किसी धार्मिक स्थल का उपयोग किसी भी कीमत पर नहीं किया जाए ना ही धार्मिक स्थल पर स्लोगन तथा चुनाव प्रचार से संबंधित कोई भी पोस्टर लगाए जाएं।चुनाव प्रचार के दौरान राजनैतिक लाभ के लिए सैन्य पराक्रम की चर्चा नहीं करनी है साथ ही डिफेंस फोर्सेज में कार्य कर रहे जवानों के तस्वीर को चुनाव प्रचार में इस्तेमाल नही किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार के लिए अगर किसी निजी संपत्ति का उपयोग किया जाता है तो संबंधित रैयत से अनुमति लेना अनिवार्य होगा बिना अनुमति के किसी भी निजी संपत्ति पर चुनाव प्रचार का कार्य नहीं किया जा सकता है। जिस निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव प्रचार से संबंधित रैली जनसभा आदि का आयोजन किया जाना है तो संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाची पदाधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। जनसभा आयोजित करने से पूर्व अग्निशमन विभाग से भी अनुमति प्राप्त करना होगा।जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी राजनीतिक दलों के सदस्यों को बताया कि चुनावी सभा, रैली, जुलूस आदि कार्यक्रमों का आयोजन करने के लिए ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों माध्यमों से अनुमति प्राप्त कर सकते हैं। जिला प्रशासन की टीम सोशल मीडिया पर भी नजर रख रही है अगर किसी के भी द्वारा आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करता पाया गया तो संबंधित के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की जायेगी।


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