दिनांक- 14 अप्रैल 2020
प्रेस विज्ञप्ति संख्या-337
सोशल डिस्टेंसिंग का कठोरता से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए...
आदेश की अवहेलना करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध विधिसम्मत कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें...
उपायुक्त राजेश्वरी बी ने कहा कि कोविड-19 के प्रसार की रोकथाम को ध्यान में रखते हुए संपूर्ण भारतवर्ष में तालाबंदी की गई है। तालाबंदी की अवधि में आम नागरिकों को जरूरी खाद्य सामग्री प्राप्त करने हेतु छूट प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि जरूरी खाद्य सामग्री लेनदेन के क्रम में विभिन्न हाट बाजारों में दुकानदारों एवं नागरिकों के द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन नहीं किया जा रहा है।तालाबंदी अवधि में निर्धन एवं जरूरतमंद परिवारों को काम के अभाव में आर्थिक कठिनाई की देखते हुए भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जनधन खातों में अलग-अलग चरणों में राशि हस्तांतरित की जा रही है।प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत भी कृषक बंधुओं को बैंक खातों में भी राशि हस्तांतरित किया जा रहा है।खाताधारकों के द्वारा राशि निकासी के क्रम में सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन कराना आवश्यक है।
उन्होंने कहा कि कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या में काफी तेजी से वृद्धि हो रही है।कोविड-19 वायरस एक संक्रामक बीमारी है। जिसके संक्रमण से रोकथाम का सबसे उपयुक्त उपाय एक दूसरे से सामाजिक दूरी बनाकर रहना है।ऐसी परिस्थिति में बाजार,हाट,बैंक इत्यादि में सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन नहीं किए जाने की स्थिति में किसी एक संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से कई व्यक्ति इस बीमारी से संक्रमित हो सकते हैं।उन्होंने प्रखंड विकास पदाधिकारी को दिया है कि प्रखंड अंतर्गत विभिन्न हाट बाजार बैंक आदि स्थानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का कठोरता से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।इसके लिए क्विक रिस्पांस टीम का गठन किया जाए। जो किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर तत्काल संबंधित स्थल पर पहुंचकर सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन कराएं एवं आदेश की अवहेलना करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध विधिसम्मत कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें।
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