Tuesday, 28 April 2020

दिनांक- 28 अप्रैल 2020
प्रेस विज्ञप्ति संख्या-372

समाहरणालय सभागार में उपायुक्त राजेश्वरी बी की अध्यक्षता में COVID-19 के सन्दर्भ में गठित सभी कोषांगों के वरीय पदाधिकारी एवं प्रभारी पदाधिकारी के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में एमडीएम, पेंशन, आपूर्ति एवं कृषि योजनओं के क्रियान्वन के संबंध में विस्तृत रूप से समीक्षा की गई। 

बैठक में उपायुक्त ने कहा कि लॉक डाउन की अवधि में कुछ खास सेक्टर के प्रतिष्ठानों को खोलने के भारत सरकार के गृहमंत्रालय के सुझाव को झारखंड में लागू नहीं किया गया है। राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों के बढ़ते दायरे को देखते हुए राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है। कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर जिला प्रशासन द्वारा जो व्यवस्था की गई है। उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। सरकारी योजनाओं के अलावा कोई भी निजी कंस्ट्रक्शन का कार्य जिले में नहीं किया जाएगा।
मुख्यमंत्री दाल भात केंद्र में गरीब,असहाय, मजदूर एवं जरूरतमंद को प्राथमिकता के आधार पर भोजन कराएं। सभी बीडीओ एवं सीओ अपने अपने क्षेत्र के दिव्यांग, गरीब एवं वैसे परिवार जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के दायरे में आने का दावा करते हो परंतु राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं दिया हो उन्हें चिन्हित कर। राशन उपलब्ध कराया जाए। 

उपायुक्त ने कहा कि समृद्ध परिवार द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन कार्ड हेतु ऑनलाइन अप्लाई करने पर उनका आवेदन रद्द किया जाए। उपायुक्त ने सभी एमओ को निर्देश दिया कि आवेदन रद्द करने पर आवेदक या आवेदिका द्वारा किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न की जाती है तो उन पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई करें।
किसी भी परिस्थिति में मुख्यमंत्री दाल भात केंद्र बंद नहीं होना चाहिए। दाल भात केंद्र पर असामाजिक लोगों द्वारा किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न की जाती है। तो थाना प्रभारी, बीडीओ, सीओ या अनुमंडल पदाधिकारी को संपर्क कर इसकी सूचना दें।
उपायुक्त ने सभी एमओ को निर्देश दिया कि प्रतिदिन अपने क्षेत्र के 10 पीडीएस दुकानों का निरीक्षण कर जिला को रिपोर्ट सौंपे। 

उपायुक्त ने बताया कि 206 पंचायत में मुख्यमंत्री दीदी किचन संचालित है। अधिक जनसंख्या वाले पंचायतों के लिए 117 नए मुख्यमंत्री दीदी किचन शुरू किया गया है जिले में कुल 323 दीदी किचन संचालित है।
जल्द ही एसचजी द्वारा बनाए गए फेस मास्क को कम से कम दर पर लोगों को दिया जाएगा।
पेंशन धारियों को अप्रैल माह तक का पेंशन दिया गया है। केंद्र से प्राप्त कर रहे पेंशन धारियों को कोविड-19 के तहत केंद्र सरकार द्वारा 1000 रुपए की राहत दी गई। लाभुकों को दो किस्त में राशि का भुगतान किया जाएगा। पहली किस्त की राशि उनके खाते में हस्तांतरित किया गया है। दूसरी किस्त की राशि मई माह में किया जाएगा। 


उपायुक्त ने कहा कि किसानों के फसल, उपज, सब्जी आदि एसेंशियल आइटम में आते हैं उन्हें बाजार हाट में बेचने में किसी प्रकार की समस्या नहीं आनी चाहिए। जिन किसानों का फसल बारिश, आंधी,तूफान की वजह से खराब हो गए हैं। वे फसल बीमा योजना के तहत लाभ उठा सकते हैं। जो फसल प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत नहीं आते हैं उसे आपदा के तहत राहत दिया जाएगा। उपायुक्त ने कृषि पदाधिकारी को ऐसे किसानों को चिन्हित करने का निर्देश दिया जिनका फसल बारिश के वजह से खराब हो गया है और फसल बीमा योजना के तहत लाभ नहीं उठा सकते हैं।
उपायुक्त ने सिविल सर्जन को सारे चेक पोस्ट में थर्मल स्कैनर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। उन्होंने सभी दुकानों का रजिस्टर एम बाजार ऐप में कराने का निदेश संबंधित अधिकारियों को दिया। 

संबंधित अधिकारी ने उपायुक्त को अवगत कराया कि बच्चों को 14 अप्रैल तक का एमडीएम दिया गया है। 14 अप्रैल के बाद के लिए विभाग को सूचित किया गया है। विभाग द्वारा मिलते ही बच्चों के बीच एमडीएम का वितरण कर दिया जाएगा।
उपायुक्त ने कहा कि 181 पर जो भी शिकायतें आ रही हैं उनपर त्वरित कार्रवाई कर अविलंब निष्पादन करें। 

बैठक में उप विकास आयुक्त शेखर जमुआर, प्रशिक्षु आईएएस अभिजीत सिन्हा, अपर समाहर्त्ता सुनील कुमार सहित जिले के अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।

कोरोना (COVID-19) आपातकालीन डायल नंबर:
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जिला कंट्रोल रूम - 9508250080,9934414404
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झारखंड टोल फ्री नंबर - 104,181,108
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राष्ट्रीय कॉल सेंटर -1075




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