दिनांक- 16 अप्रैल 2020
प्रेस विज्ञप्ति संख्या-346
किसी भी सार्वजनिक स्थल पर पांच या उससे अधिक व्यक्तियों का जमावड़ा पूर्णतः निषेध है...
सामग्री वितरण की अनुमति अनुमंडल पदाधिकारी दुमका से प्राप्त करना होगा...
उपायुक्त राजेश्वरी बी ने कहा कि तालाबंदी को कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु पूरे जिले में धारा 144 प्रभावी है। इसके तहत किसी भी सार्वजनिक स्थल पर 5 या उससे अधिक व्यक्तियों का जमावड़ा पूर्णतः निषेध है। उन्होंने कहा कि सक्षम प्राधिकार से अनुमति प्राप्त किए बिना किसी भी व्यक्ति को क्षेत्र में आवाजाही करना निषेध है। कोविड-19 एक संक्रामक बीमारी है।इससे बचने का सबसे सरलतम उपाय सामाजिक दूरी (सोशल डिस्टेंसिंग) बनाकर रहना है। किसी एक संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से कई व्यक्ति इस महामारी से प्रभावित हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में राहत सामग्री वितरण किए जाने की स्थिति में ग्रामीणों में सामग्री प्राप्त करने को लेकर अफरा-तफरी का माहौल बनने की पूर्ण संभावना रहती है।क्षेत्र में शांति एवं विधि व्यवस्था भंग होने की संभावना उत्पन्न हो सकती है। साथ ही राहत सामग्री वितरण के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का अनुपालन भी संभव नहीं हो पाते हैं।
उपायुक्त राजेश्वरी बी ने कहा कि विभिन्न स्वयं सहायता समूह, संघ संगठन, राजनीतिक दल के सदस्य इत्यादि के द्वारा यदि किन्ही क्षेत्र में राहत सामग्री वितरण करने की इच्छा है,तो इस संदर्भ में जिला प्रशासन को अनिवार्य रूप से सूचित किया जाए। अन्यथा इसे धारा 144 का उल्लंघन माना जाएगा एवं विधिसम्मत कार्रवाई भी की जा सकती है।उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूह,संघ संगठन,राजनीतिक दल के सदस्य इत्यादि को राहत सामग्री एवं अन्य आवश्यक सुरक्षात्मक किसी भी सार्वजनिक स्थल पर 5 या उससे अधिक व्यक्तियों का जमावड़ा पूर्णतः निषेध है। राहत सामग्री एवं अन्य आवश्यक सुरक्षात्मक सामग्री वितरण की अनुमति अनुमंडल पदाधिकारी दुमका से प्राप्त करना होगा।अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही वह लोगों के बीच उक्त सामग्रियों का वितरण कर सकते हैं।
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