Monday, 27 April 2020

दिनांक- 26 अप्रैल 2020
प्रेस विज्ञप्ति संख्या-369


जिला आपूर्ति पदाधिकारी अल्बर्ट बिलुंग ने कहा दुमका जिला के वैसे परिवार जिन्होंने राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन किया हो लेकिन रिक्ति नहीं होने के कारण कार्ड स्वीकृत नहीं किया जा सका हो अथवा दिनांक 24.04.2020 के बाद राशन कार्ड स्वीकृत किया गया हो तो वे लोग प्रखंड विकास पदाधिकारी/कार्यपालक पदाधिकारी/नगर परिषद एवं नगर पंचायत द्वारा निर्धारित वितरण केंद्र पर अपना एक्नॉलेजमेंट नंबर/मोबाइल नंबर/आधार नम्बर/अकाउंट/परिवार का मुखिया का नाम प्रस्तुत कर 10 किलो खाद्यान्न (चावल) 1.00 रुपए प्रति किलो की दर से प्राप्त कर सकते हैं।

वैसे परिवार जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के दायरे में आने का दावा करते हो परंतु राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं दिया हो वे लोग भी प्रखंड विकास पदाधिकारी/ कार्यपालक पदाधिकारी/नगर परिषद/नगर पंचायत द्वारा निर्धारित वितरण केंद्र पर अपना मोबाइल /आधार संख्या/अकाउंट नंबर/परिवार का मुखिया का नाम प्रस्तुत कर 10 किलो खाद्यान्न चावल ₹1 प्रति किलो की दर से प्राप्त कर सकते हैं। उनका यह भी दायित्व होगा कि अविलंब राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन करें। 

जिले के प्रत्येक पंचायत/नगर परिषद/नगर पंचायत क्षेत्र के वार्ड के खाते में झारखंड राज्य आकस्मिक खाद्यान्न कोष की संचित निधि से निर्धन, असहाय एवं जिन्हें तत्काल भोजन की आवश्यकता उन्हें स्थानीय बाजार समिति द्वारा निर्धारित दर से 10 किलोग्राम खाद्यान्न (चावल) मुफ्त में दिया जाना है एवं उक्त व्यक्ति के लिए राशन कार्ड बनाने हेतु अविलंब ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य है।

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