Wednesday 28 September 2022

दिनांक- 02 मई 2022 प्रेस विज्ञप्ति संख्या-509

 दिनांक- 02 मई 2022

प्रेस विज्ञप्ति संख्या-509


बाल विवाह के रोकथाम हेतु चलाया जा रहा जागरूकता अभियान

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 अक्षय तृतीया को होने वाली संभावित सामूहिक बाल विवाह/ बाल विवाह की रोकथाम हेतु  चाइल्डलाईन एवं विभिन्न  स्वयं सेवी संस्थाओं के माध्यम से दुमका जिले में व्यापक प्रचार प्रसार –हाट बाजार, विद्यालयों, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों , कचहरी परिसर, धर्म स्थान आदि में हस्ताक्षर अभियान, प्रभात फेरी, गोष्ठी, बैठक , नुक्कड़ नाटक, माइकिंग आदि के माध्यम से आम लोगों को जागरूक किया जा रहा है।

       चाइल्डलाईन,दुमका के द्वारा जामा प्रखंड के जामा हटिया परिसर तथा जरमुंडी हटिया परिसर में हस्ताक्षर अभियान चला कर बाल विवाह की रोकथाम हेतु ग्रामीणों को जागरूक किया तथा  कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में उपस्थित बच्चियों को बाल विवाह की हानि के संबंध में अवगत कराया ,साथ ही सभी बच्चियों से बाल विवाह ना करने की शपथ दिलाई।

    जिला बाल संरक्षण इकाई, बाल कल्याण समिति एवं लोक कल्याण शक्ति केंद्र के द्वारा संयुक्त रूप से दुमका कचहरी परिसर  एवं टीन बाजार चौंक (धर्मस्थान) में  हस्ताक्षर अभियान  बाल विवाह के विरुद्ध चलाया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव विश्वनाथ भगत, बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष अमरेन्द्र कुमार, सदस्य डॉ राज कुमार उपाध्याय , रंजन सिन्हा, जेजेवी के सदस्य धर्मेंद्र नारायण प्रसाद, जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी प्रकाश चंद्र ,निवर्तमान जेजेबी सदस्य कुमार प्रभात , अधिवक्ता मनोज साह सहित प्रबुद्ध अधिवक्तागण , बाल संरक्षण से जुड़े कार्यकर्ता एवं आम जन इस  हस्ताक्षर आभियान में शामिल हुए।

डालसा सचिव के द्वारा लोगो को बताया गया कि बाल विवाह कानूनन अपराध है एवं समाज के लिए यह अभिशाप है। बाल विवाह प्रारंभ से ही शून्यकरणीय होता है। अध्यक्ष बाल कल्याण समिति अमरेन्द्र कुमार ने बताया कि बाल विवाह को रोकने के लिये समाज के सभी वर्गों को आगे आना होगा, तभी हमारा समाज बाल विवाह मुक्त समाज हो सकता है। डीसीपीओ प्रकाश चन्द्र ने बताया कि बाल विवाह से बच्चों के अधिकारों का हनन होता है। बाल विवाह से बच्चों को शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना का शिकार हो होने की संभावना रहती है। साथ ही उन्होंने बताया कि बाल विवाह एक दंडनीय अपराध है। बाल विवाह में शामिल होने वाले तमाम लोग दंड के भागी हो सकते हैं, चाहें वो बाराती हों या सराती। इतना ही नही बाल विवाह में शामिल टेंट, बाजा, पंडित, मौलवी आदि कोई भी सहयोगी दंड के भागी होंगे।

लोक कल्याण शक्ति केंद्र संस्था के द्वारा शिकारीपाड़ा प्रखंड के आमचुआ ग्राम में   विद्यालयों के किशोर एवं किशोरियों को बाल विवाह न करने की शपथ दिलाई। वहीं संस्था के द्वारा गोपीकांदर प्रखंड के खरौनी पहाड़ी गांव में ग्रामीणों के साथ बैठक कर बाल विवाह की हानियों के संबंध में जानकारी दी। 

चेतना विकास एवं चाइल्ड फंड संस्था के द्वारा सरैयाहाट , जरमुंडी व मसलिया प्रखंड में प्रभात फेरी, नुक्कड़ नाटक, ग्रामीणों के साथ बैठक कर बाल विवाह की हानियों के संबंध में अवगत कराया । साथ ही  इस हेतु व्यापक हस्ताक्षर अभियान विद्यालयों व हाटों में चलाया।

    जिला समाज कल्याण पदाधिकारी अनीता कुजुर ने बताया कि 03 मई को अक्षय तृतीया है, इस अवसर पर बाल विवाह / सामूहिक बाल विवाह होने की संभावना रहती है। अगर इस प्रकार की सूचना प्राप्त हो, तो चाइल्डलाईन के निःशुल्क हेल्पलाइन न० 1098 पर तत्काल इसकी सूचना दी जा सकती है। साथ ही उन्होंने बताया कि  सभी प्रखण्डों के बाल विकास प्रखंड पदाधिकारी को बाल विवाह निषेध पदाधिकारी नामित किया गया है, अगर बाल विवाह की कोई सूचना हो, तो उन्हे शीघ्र अवगत कराया जा सकता है।

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