Thursday, 29 September 2022

दिनांक 12 मई 2022 प्रेस विज्ञप्ति संख्या -555

 दिनांक 12 मई 2022

प्रेस विज्ञप्ति संख्या -555


अब सर्किल रेट पर लगेगा होल्डिंग टैक्स...


कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद, दुमका द्वारा बताया गया कि होल्डिंग टैक्स ए आर.भी की जगह सर्किल रेट के आधार पर लिया जायगा। साथ ही कारपेट एरिया के स्थान पर निर्मित एरिया के आधार पर लिया जाना है। आवासीय निर्माण के लिए सर्किल रेट 0.075 फीसदी होल्डिंग टैक्स एवं गैर आवासीय अथवा वाणिज्यिक संपत्ति के लिए 0.15 फीसदी देय होगा। गैर आवासीय (शॉपिंग मॉल, होटल, विवाह भवन आदि) जिसका क्षेत्रफल 25000 वर्गफीट से अधिक निर्मित है तो 0.15 की जगह 0.20 फीसदी टैक्स निर्धारित होगा। शत प्रतिशत आवासीय हाउस होल्डर व खाली भूमि के मालिकों (महिला, वरिष्ठ नागरिक, शस्त्रबल व्यक्ति दिव्यांग एवं ट्रांसजेंडर) के लिए विशेष पांच फीसदी की छूट दी जायगी। नये नियम के अनुसार सड़क अब दो प्रकार की ही रहेगी। मुख्य सड़क 40 फीट या उससे ज्यादा एवं अन्य सड़क 40 फीट से नीचे होगी। 

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