दिनांक- 13 मई 2022
प्रेस विज्ञप्ति संख्या-0558
अनुमंडल पदाधिकारी महेश्वर महतो ने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड राँची द्वारा प्रकाशित अधिसूचना ज्ञापांक 0नि0/पं0-154/2022 रा0नि0आ0-541, राँची, दिनांक-09.04.2022 द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत (आम) निर्वाचन-2022 की घोषणा की गई है, जो दुमका अनुमंडल अंतर्गत रामगढ़-02,गोपीकान्दर-03,काठीकुण्ड-04,शिकारीपाड़ा-10,दुमका-05,मसलिया-08,रानेश्वर-09,सरैयाहाट-01, जामा-06, एवं जरमुण्डी-07 में होना है। तदनुसार रामगढ़-02, गोपीकान्दर-03, काठीकुण्ड-04, शिकारीपाड़ा-10 में मतदान की तिथि 14.05.2022 तथा मतगणना की तिथि17.05.2022 निर्धारित की गई है। ज्ञातव्य हैं कि निर्वाचन की अधिसूचना निर्गत होते ही आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो जाता है। निर्वाचन की घोषणा के साथ ही इस संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है कि त्रिस्तरीय पंचायत (आम) निर्वाचन में विभिन्न उम्मीदवारों के समर्थक अन्य उम्मीदवारों के समर्थकों से आपस में विवाद तथा कमजोर वर्ग के मतदाताओं में भय उत्पन्न कर सकते है। साथ ही, धनबल, बाहुबल के प्रभाव में निर्वाचन प्रक्रिया के क्रम में कटुतावश परस्पर लड़ाई-झगड़ा कर विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न कर सकते है।
कहा कि निर्वाचन अवधि में निष्पक्षता, पारदर्शिता तथा शांति एवं विधि व्यवस्था बनाये रखने के लिए मतदान केन्द्र के समीप की गति विधियों के संदर्भ में उपरोक्त तथ्यों से पूर्ण संतुष्ट होकर संपूर्ण रामगढ़-02, गोपीकान्दर-03,काठीकुण्ड-04, शिकारीपाड़ा-10 त्रिस्तरीय पंचायत (आम) निर्वाचन क्षेत्रान्तर्गत चुनाव प्रक्रिया समाप्ति होने तक दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के तहत् प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए निम्नांकित आदेश लागू रहेगा:-
1. पाँच या पाँच से अधिक व्यक्ति समूह बनाकर बगैर अनुमति इकट्ठा नहीं होंगे (बाजार, हाट, धार्मिक स्थल तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठान छोड़कर)। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का घातक हथियार यथा-लाठी, भाला, गड़ासा तीर-कमान, किसी भी प्रकार का आग्नेयास्त्र अथवा विस्फोटक पदार्थ लेकर न तो एकत्रित होगें न ही नाजायज मजमा लगायेंगे तथा इन हथियारों के साथ जनप्रदर्शन नहीं करेंगे।
2. किसी भी प्रकार का चुनाव जुलुस या चुनाव सभा प्रचार प्रसार नहीं किया जा सकेगा। यद्यपि व्यक्तिगत संपर्क एवं Door to Door Campaign किया जा सकेगा।
3. मतदान केन्द्र के भीतर या मतदान केन्द्र के परिसर में नाजायज मजमा लगाना, ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग करना तथा उत्तेजक नारे लगाना वर्जित होगा।
4. मतदान केन्द्र के 100 मीटर के अंदर प्रचार प्रसार वर्जित रहेगा।
5. मतदान केन्द्र के 100 मीटर के अन्दर चुनाव कार्य में लगे कर्मियों के अतिरिक्त अन्य हेतु मोबाईल फोन कार्डलेस फोन, वायरलेस सेट प्रतिबंधित होगा।
6. मतदान केन्द्र के 100 मीटर के अन्दर लाडस्पीकर,मेगाफोन आदि का प्रयोग मतदान को प्रभावित करने उत्तेजना फैलाने, प्रचार प्रसार आदि हेतु प्रतिबंधित होगा।
7. मतदान केन्द्र के 100 मीटर के अन्दर फोटोग्राफी,विडियोग्राफी अमान्य होगा। यद्यपि मिडिया पर यह लागू नही होगा तथापि मिडियाकर्मी मतदान केन्द्र के अन्दर जाकर फोटोग्राफी व विडियोग्राफी नहीं करेगें। साथ ही मतदान की गोपनीयता को ध्यान में रखकर कार्य करेंगें।
8. अभ्यर्थी मतदान केन्द्र से 200 मीटर की दूरी पर Candidates Election Booth स्थापित कर सकेगें। जिसमें 01 टेबल, 02 कुर्सी, तथा 01 बैनर(4फीट x 8फीट )आकार का लगा सकते है।
9. अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्ता/कार्यकर्ता को मतदान के दिन प्रदत्त वाहन का प्रयोग मतदाता को लाने हेतु नहीं किया जा सकेगा।
10. कोई भी व्यक्ति मतदान कार्य में लगे सुरक्षाकर्मियों के अतिरिक्त आग्नेयास्त्र लेकर 100 मीटर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकेगा। सुरक्षा प्राप्त व्यक्तियों के सुरक्षाकर्मियों पर पूर्व से निर्गत दिशा निर्देश के आलोक में प्रदत्त छुट मान्य होगा।
प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा विधि व्यवस्था में प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारियों/पुलिस कर्मियों पर लागू नहीं होगा। इसी प्रकार वर्तमान में बारात पार्टी के सदस्यों, विद्यालयों/महाविद्यालयों में जाने वाले छात्र/छात्राओं एवं परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों/शवयात्रा में शामिल व्यक्तियों,अस्पताल ले जा रहे मरीजों के साथ जाने वाले व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा।
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