दुमका 28 अप्रैल 2022
प्रेस विज्ञप्ति संख्या -486
त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2022 को लेकर सामान्य प्रेक्षक महेश कुमार संथालिया एवं व्यय प्रेक्षक नरेंद्र कुमार की अध्यक्षता में दुमका जिला परिषद् सदस्य क्षेत्र निर्वाचन (सदस्य) के विधिमान्यतः नामर्निदिष्ट अभ्यर्थियों के साथ समाहरणालय सभागार में बैठक आयोजित की गई।
बैठक में सामान्य प्रेक्षक महेश कुमार संथालिया द्वारा उपस्थित विधिमान्यतः नामर्निदिष्ट अभ्यर्थियों से कहा कि प्रचार सामग्री जैसे पोस्टर, इश्तेहार, पैम्पलेट या परिपत्र में मुद्रक और प्रकाशक का नाम और पता अवश्य हो।
निर्वाचन क्षेत्र में मतदान की समाप्ति के लिए नियत किए गए समय से 48 घंटे पूर्व तक की अवधि के दौरान कोई भी व्यक्त्ति न तो सार्वजनिक सभा बुलाए, न ही आयोजित करेगा और न ही उपस्थित होगा। साथ ही किसी प्रकार का चुनाव प्रचार प्रसार करना भी वर्जित रहेगा।
किसी प्रकार का मतदाताओं को रिश्वत या किसी प्रकार का पारितोषिक देना निर्वाचन नियमों का उल्लंघन होगा। मतदान केन्द्र के 100 मीटर के अन्दर किसी प्रकार का चुनाव प्रचार करना या मत याचना करना,मतदाताओं को मतदान केन्द्र तक लाने या ले जाने के लिए वाहनों का उपयोग करना वर्जित है।
इसके साथ ही सभाएं एवं जुलूस आयोजन के संदर्भ में अभ्यर्थियों को निर्देश दिया गया कि किसी हाट, बाजार या भीड-भाड़ वाले सार्वजनिक स्थल पर चुनाव सभा के आयोजन के लिए सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमति लेंगे। तथा स्थानीय पुलिस थाने में ऐसी सभा के आयोजन की पूर्व सूचना देंगे ताकि शान्ति और व्यवस्था बनाए रखने तथा यातायात को नियंत्रित करने के लिए पुलिस प्रशासन आवश्यक प्रबंध कर सके।
प्रत्येक उम्मीदवार को किसी अन्य उम्मीदवार द्वारा आयोजित सभा या जुलूस में किसी प्रकार की गड़बड़ी करने या बाधा डालने से अपने कार्यकर्ताओं तथा समर्थकों को रोकना चाहिए। यदि दो भिन्न-भिन्न दलो या उम्मीदवारों द्वारा पास-पास स्थित स्थानों में सभा की जा रही हो, तो ध्वनि विस्तारक यंत्रों के मुंह विपरित दिशाओं में रखे।
उम्मीदवार को चाहिए कि वह अपने जुलूस उन्ही मार्ग से ले जाये जिसके लिए उन्हें पूर्व से अनुमित हो। इस क्रम में इस बात का ध्यान रखा जाए कि जुलूस के कारण यातायात में कोई बाधा न हो।
प्रेक्षक द्वारा उपस्थित अभ्यर्थियों को जानकारी दिया गया कि किसी भी उम्मीदवार द्वारा किसी भी व्यक्ति की भूमि, भवन, अहाते या दीवार का उपयोग झण्डा, बैनर आदि लगाने का कार्य भवन मालिक की लिखित अनुमति के बगैर नहीं किया जाना चाहिए और अपने समर्थकों एवं कार्यकर्ताओं को भी ऐसा नहीं करने देंगे।
*व्यय प्रेक्षक नरेंद्र कुमार द्वारा बताया गया कि सदस्य जिला परिषद् के क्षेत्रीय निर्वाचन हेतु व्यय की अधिकतम सीमा 2,14,000 रुपये निर्धारण किया गया है।
अभ्यर्थियों को निर्वाचन अन्तर्गत व्यय संबंधी जानकारी प्रदान की गई।उन्होंने कहा कि यदि कोई अभ्यर्थी निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल नहीं करता है या उस प्रक्रिया तथा समय सीमा के अन्तर्गत दाखिल नहीं करता है जैसा विहित किया गया है तो झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2001 की धारा 65 'क' के अन्तर्गत राज्य निर्वाचन आयोग उसे तीन वर्ष की अवधि के लिए अयोग्य घोषित कर देगा।
उन्होंने कहा कि निर्वाचन व्यय का लेखा संधारित करने हेतु प्रतिदिन का लेखा व्यय पंजी तथा प्राप्ति रसिद का प्रपत्र 2 उपलब्ध कराया जा रहा है। दिन-प्रतिदिन के व्यय का हिसाब इसी पंजी में दर्ज करना है, किसी अन्य कागज या पंजी में नहीं। व्यय से संबंधित जितने भी भाउचर्स या बिल है, उन्हें तिथिवार तथा क्रमानुसार उक्त पंजी के साथ ही संधारित करना है।
प्रतिदिन जो निर्वाचन व्यय होता है उससे संबंधित सभी भाउचर्स, बिल, रसीद आदि क्रमांकित करते हुए व्यय पंजी के साथ संधारित करना सुनिश्चित करेंगे।
निर्वाचन का परिणाम घोषित किए जाने के पश्चात् 30 दिनों के अन्दर निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया जाना है, परन्तु स्मरण रहे कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार इस लेखा को अभ्यर्थी द्वारा स्वयं ही दाखिल किया जाना है। अतः उक्त लेखा की छायाप्रति अपने पास रखकर मूल लेखा व्यय पंजी दाखिल कर सकते हैं।
इसके साथ साथ अभ्यर्थियों द्वारा पुछे गए विभिन्न प्रश्नों का समाधान उपस्थित पदाधिकारियों द्वारा किय गया।
इस दौरान अपर समाहर्त्ता सह निर्वाची पदाधिकारी (जिला परिषद् सदस्य पद), कोषागार पदाधिकारी, दुमका सहित नामर्निदिष्ट अभ्यर्थियों उपस्थित थे।
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