Sunday 25 December 2022

दिनांक-16 दिसंबर 2022 प्रेस विज्ञप्ति संख्या-1419

 दिनांक-16 दिसंबर 2022

प्रेस विज्ञप्ति संख्या-1419


आज शुक्रवार को भारतीय रिज़र्व बैंक, रांची स्थित रिज़र्व बैंक एकीकृत लोकपाल कार्यालय द्वारा 'रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना, 2021' के बारे में पर्याप्त जानकारी का प्रचार प्रसार करने के उद्देश्य से रिज़र्व बैंक लोकपाल चन्दना दास गुप्ता के अधक्षता में Johar HRD Centre, Near LIC Burka में आम जनता के लाभ हेतु एक टाउन हाल मीटिंग सम्पन्न की गई।


रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना, 2021' बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 35 (क), भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1949 (1949 का 2) की धारा 45 (ठ) और भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (2007 का 51) की धारा 18 के अधीन भारतीय रिज़र्व बैंक विनियमित संस्थाओं द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के संबंध में ग्राहकों की शिकायतों का त्वरित और किफायती तरीके से निवारण करने हेतु एक योजना है। आम जनता के बीच इस योजना के बारे में पर्याप्त जानकारी का प्रचार प्रसार करने के उद्देश्य से राज्य के विभिन्न हिस्सों में आर.बी.आई. लोकपाल (झारखंड), रांची कार्यालय समय-समय पर टाउन हॉल की बैठके आयोजित करता रहा है। इसी श्रृंखला में आज 'Johar HRD Centre, Near LIC Dumka में आर.बी.आई. लोकपाल (झारखंड), रांची कार्यालय के द्वारा पेंशनधारियों, स्वयं सहायता समूहों, व्यापारियों, किसान क्लब छात्रो और बैंक के सामान्य ग्राहकों के लिए एक बैठक आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता आर.बी.आई. लोकपाल चंदना दासगुप्ता ने किया।


कार्यक्रम का उदघाटन चंदना दासगुप्ता RBI लोकपाल, झारखंड,  अमन कुमार झा, अंचल प्रबंधक, इंडियन बैंक, देवघर, राजीव कुमार सिंह, अंचल प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, आर एस लाल, अंचल प्रबंधक, झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक द्वारा विधिवत रूप से द्वीप प्रज्ज्वलन के साथ किया गया। तत्पश्चात सर्वप्रथम श्री प्रवीण कुमार, अग्रणी जिला प्रबन्धक (LDM) ने निग्रलिखित आमंत्रित अतिथियों का स्वागत किया।


सभा में उपस्थित प्रतिभागी तथा अधिकारियों का स्वागत करते हुये तथा कार्यक्रम की भूमिका/प्रस्तावना में उदघाटन भाषण देते हुए राज कुमार भोई, उप लोकपाल ने कहा कि रिज़र्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना, 2021 विशुद्ध रूप से भारतीय रिजर्व बैंक विनियमित संस्थाओं के आम उपभोक्ताओं के वित्त सम्बंधी समस्याओं के निपटारे के लिए शिकायत निवारण को ध्यान में रखते हुये निर्माण की गई है। इसमें यह योजना ग्राहकों के शिकायत निवारण के लिए बिल्कुल निःशुल्क है। यानी कोई भी उपभोक्ता चाहे वह विद्यार्थी, पेंशनधारी, स्वयं सहायता समूहों के सदस्य/सदस्या अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक विनियमित संस्थाओं से विभिन्न प्रकार के सेवा लेने वाले उपभोक्ता भी लोकपाल के कार्यालय में अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। रिज़र्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना, 2021 का शुभारंभ इसीलिए किया गया है कि ग्राहकों को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो तथा आम जनता में वित्तीय जागरूकता का प्रचार-प्रसार हो।


बैठक की अध्यक्षता करते हुए आर. बी. आई. लोकपाल चंदना दासगुप्ता ने कहा कि हम लोकपाल कार्यालय से आए है, जो रांची में, रिज़र्व बैंक में अवस्थित है। इस तरह के टाउन हाल मीटिंग, लोकपाल कार्यालय द्वारा समय-समय पर आयोजित की जाती है। इसका प्रयोजन यही है की बड़े स्तर पर आम- खाताधारी, वरिष्ठ नागरिक, पेंशनधारी, व्यापारी और विद्यार्थियों को भारतीय रिज़र्व बैंक विनियमित संस्थाओं से "हो रही किसी भी तरह के परेशानियों से निजात दिलाने के लिए तरीका बताना और उन्हें जागरूक करना, ताकि वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहे। यह योजना मूलत, उन लोगो के लिए उपयोगी है, जिनका खाता किसी न किसी विनियमित संस्था में है। इसकी आवश्यकता इसीलिए भी है कि खाताधारियों का विश्वाश भारतीय रिज़र्व बैंक विनियमित संस्थाओं के प्रति बना रहे। हमारे कार्यालय मे वरिष्ठ नागरिकों के लिए हम पेंशन संबंधित शिकायतों को प्राथमिकता देते हैं। इसीलिए लोकपाल योजना का प्रचार-प्रसार आम जनता के लिए बहुत उपयोगी है। मेरी आग्रह है कि आप सब इस योजना का अधिकाधिक लाभ उठाएँ। तभी इस योजना को सार्थक और सफल मानी जाएगी। यदि विनियमित संस्थाओं के किसी खाताधारक के साथ वित्त संबन्धित कोई दुर्घटना हो गई हो तो आर.बी.आई. लोकपाल को शिकायत करने पर अपने निर्धारित सीमा के भीतर लोकपाल सहायता करने के लिए कृतसंकल्प है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, दिनांक 12 नवंबर 2021 को आदरणीय प्रधान मंत्री जी के हाथों रिज़र्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना का शुभारंभ किया गया था और इसके एक वर्ष पूरे होने पर पहली वर्षगाठ के अवसर पर नंवबर माह में (01 से 30 नवंबर 2022 तक) एक राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान कार्यक्रम की शुरुआत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की गयी है। अभियान का उद्देश्य वित्तीय सेवाओं के उपयोग करने वाले ग्राहको को उनके विभिन्न अधिकारों के बारे में उनके बीच जागरूकता पैदा करना था, और जनता के लिए उपलब्ध बैंकों के आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र के बारे में जानकारी देना और यदि उन्हें लगता है कि उनके अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है तो वैकल्पिक शिकायत निवारण तंत्र के रूप में रिज़र्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना के बारे में जानकारी प्रदान करना था। यह अभियान अर्ध-शहरी और ग्रामीण स्थानों में दूरस्थ स्थानों और मुख्य क्षेत्रों से अलग-थलग क्षेत्रों में रहने वाली जनता के बीच जागरूकता पैदा करने और इस प्रकार अंतिम व्यक्ति तक पहुँच सुनिश्चित करने पर अधिक केंद्रित था। अभियान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्देशित था, लेकिन एनबीएफसी सहित सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंको द्वारा इसे बहुत ही प्रभावी तरीके से निष्पादित किया गया। हमें यह बताते हुए खुशी हो रही है कि यह अभियान अत्यधिक सफल रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि झारखंड राज्य की अपनी विशिष्ट चुनौतियों है, परन्तु बैंकों और एनबीएफसी ने अपने सभी ग्राहकों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के अपने दैनिक नियमित कर्तव्यों को पूरा करते हुए राज्य के प्रत्येक कोने में जाने और आम आदमी को सुरक्षित बैंकिंग प्रथाओं उनके वित्तीय अधिकारों से अवगत कराने के लिए अनूठी पहल की और उनकी शिकायतों को हल करने के तरीके, चाहे वह बैंकों की अपनी शिकायत निवारण प्रणाली या आरबीआई लोकपाल योजना के माध्यम से हो, के बारे में लोगों को जागरूक करने का कार्य किया है।


झारखंड में इस महीने के दौरान समस्त 24 जिलों के सभी 260 प्रखंडों को कवर करते हुए 3000 से अधिक जागरूकता कार्यक्रम पूरे किए गए हैं। इस प्रक्रिया में हमने लगभग 4000 गांवों में 7.50 लाख से अधिक ग्राहकों को कवर किया है, जो अब तक ग्राहक के रूप में ज्यादातर अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों से अनजान थे। इस अभियान के तहत यह भी जानकारी प्रदान की गयी कि उन्हें अपने बैंक खातों का संचालन करते समय क्या पूर्व - सावधानी बरतनी चाहिए और यदि वे धोखेबाजों का शिकार हो जाते हैं, तो उनके नुकसान को कैसे कम किया जाए।


हमें यह बताते हुए खुशी हो रही है कि बैंकों और एनबीएफसी की प्रत्येक शाखा ने इस अभियान में सक्रिय रूप से भाग लिया है। यहां तक कि बैंकों की कुछ सहायक एजेंसियां जैसे आरएसईटीआई (ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान), आईसीआईसीआई फाउंडेशन, बीसी और सीएसपी चैनल (बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट और ग्राहक सेवा केंद्र) भी इस गतिविधि में शामिल थे जो पूरे अभियान को राज्य के दूरस्थ कोने तक ले जाने में सफल रहे।


अब जब अभियान समाप्त हो गया है, तो यह महसूस किया गया है कि अभियान के दौरान जो गति उत्पन्न हुई है. उसे धीमा न पड़ने दिया जाए। अभियान के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में, जनता में जितनी अधिक जागरूकता उत्पन्न होगी, शिकायतों की संख्या उतनी ही अधिक होगी, और वास्तव में इसमें तेजी से बढ़ोतरी भी हो सकती है। इसलिए अब एनबीएफसी और बैंकों की ओर से प्रयास यह होना चाहिए कि वे जनता के साथ काम करने वाले फ्रंट लाइन सेवा कर्मचारियों को जनता के अधिकारों की रक्षा करने और अनधिकृत लेनदेन से उनके हितों की रक्षा करने के लिए बेहतर ग्राहक सेवा प्रदान करने के लिए संवेदनशील बनाएं और दूसरी तरफ, वे अपने इन उठाए गए कदमों के बारे में अपने ग्राहक के बीच प्रचारित भी करें।"


लोकपाल के कार्यालय मे बड़े आसानी से शिकायत दर्ज की जा सकती है। (1) इस प्रयोजन हेतु बनाई गई पोटर्ल https://cms.rbi.org.in या टोल फ्री नंबर 14448 के द्वारा ऑनलाइन शिकायत दर्ज की जा सकती है। (2) शिकायत को इलेक्ट्रोनिक या भौतिक माध्यम से रिज़र्व बैंक द्वारा अधिसूचित केंद्रीकृत प्राप्ति और प्रसंस्करण केंद्र में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। शिकायत पदि भौतिक रूप में प्रस्तुत की जाती है तो शिकायतकर्ता पा प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा विधीवत हस्ताक्षरित किया जाएगा। इलेक्ट्रोनिक या भौतिक रूप में प्रस्तुत शिकायत, रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित प्रारूप में होना चाहिए और इसमें रिज़र्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट सूचना उपलब्ध होनी चाहिए। अपनी शिकायत पंजीकरण के संबंध में निम्नलिखित आवश्यकताओं को भी नोट कर सकते हैं:


आर.बी.आई. लोकपाल को शिकायत करने से पहले, शिकायतकर्ता ने विनियमित इकाई (Regulated Entity) को एक लिखित अभ्यावेदन दिया हो और विनियमित इकाई ने शिकायत को खारिज कर दिया हो पा शिकायतकर्ता को विनियमित इकाई से एक महीने की अवधि के भीतर कोई जवाब नहीं मिला हो । या शिकायतकर्ता विनियमित इकाई द्वारा उसे दिए गए उत्तर से संतुष्ट नहीं हो। उक्त कार्यक्रम के प्रश्नोत्तर सत्र में प्रतिभागियों के द्वारा आर.बी.आई. लोकपाल महोदया के सामने रखे गए विभिन्न प्रश्नों का जवाब लोकपाल तथा बैठक में उपस्थित बैंक के अधिकारियों ने दिया। सभा में आए अतिथि बैंक अधिकारियों ने भी प्रतिभागियों को संबोधित किया। सभा के अंत मे दुमका जिला के अग्रणी जिला प्रबन्धक (LDM) प्रवीण कुमार जी ने सभी उपस्थित अतिथि तथा प्रतिभागियों का धन्यवाद ज्ञापन किया। साथ ही यह आग्रह भी किया कि जब भी किसी को आवश्यकता हो, भारतीय रिज़र्व बैंक, रांची के पते पर निसंकोच संपर्क कर सकते हैं।

No comments:

Post a Comment