Sunday, 16 July 2017

दुमका, 16 जुलाई 2017 
प्रेस विज्ञप्ति संख्या - 369
मेला में अनुपस्थित पाये जाने वाले पदाधिकारियों पर होगी कार्रवाई...
- मुकेष कुमार, उपायुक्त दुमका
राजकीय श्रावणी मेला महोत्सव वासुकिनाथधाम के 7 वें दिन उपायुक्त मुकेष कुमार ने संपूर्ण मेला क्षेत्र का निरीक्षण किया एवं प्रतिनियुक्त अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण निदेष दिये। उपायुक्त ने मीडिया सेंटर के निरीक्षण के दौरान कहा कि मीडिया सेंटर में लगे सभी सी0सी0टीवी के विडियो फुटेज रिकोर्ड किये जाये ताकि जरुरत पड़ने पर इसे देखा जा सके। उन्होंने कहा कि मीडिया सेंटर में लगा वाई फाई कार्य कर रहा है इसकी भी जाँच करते रहे  ताकि प्रेस प्रतिनिधियों को अपनी स्टाॅरी फाइल करने में किसी प्रकार की कठनाई ना हो।
उपायुक्त ने सूचना जनसम्पर्क विभाग द्वारा बनाये गये निःषुल्क आवासन केन्द्र के निरीक्षण के दौरान कहा कि आवासन केन्द्र में साफ-सफाई का पूरा ध्यान रखा जाय। रौषनी की कोई कमी ना हो साथ ही विद्युत ना रहने पर जेनेरेटर के माध्यम विद्युत आपूर्ति सुनिष्चित करें।
सोमवार को लेकर श्रद्धालुओं के लिए विषेष तीन अलग-अलग द्वार (डाक बम द्वार, शीघ्र दर्षनम द्वार, तथा बोल बम द्वार ) बनाये गये है उपायुक्त ने निरीक्षण के दौरान कहा कि साइनेज के द्वारा तीनों द्वार को दर्षाया जाय ताकि श्रद्धालु आसानी से जलार्पण कर सके।
उपायुक्त ने कहा कि मंदिर प्रांगन एवं गर्भ गृह में प्रतिनियुक्त सभी दण्डाधिकारी एवं सुरक्षा कर्मी पूरे अर्लट मोड में रहे ताकि किसी आपात स्थिति से निपटा जा सके। उन्होंने कहा कि श्रद्धालु को हर संभव सुविधा उपलब्ध करायी जाय।
उपायुक्त ने नव निर्मित प्रषासनिक भवन के कंट्रोल रुम का निरीक्षण किया। कंट्रोल रुम में प्रतिनियुक्त कर्मी सी0सी0टीवी फुटेज के माध्यम से संपूर्ण मेला क्षेत्र पर नजर रखें एवं किसी भी क्षेत्र में आपात स्थिति पैदा होने की संभवना हो तो उस क्षेत्र के संबंधित दण्डाधिकारी को शीघ्र सूचित करें।
उन्होंने सभी पदाधिकारी एवं दण्डाधिकारी को निदेष दिया कि मेला में बिना सूचना के अनुपस्थित पाये जाने वाले पदाधिकारियों एवं दण्डाधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जायेगाी। सभी पदाधिकारी एवं दण्डाधिकारी पूरे इमानदारी से अपने कर्तव्य का निर्वहण करे एवं ससमय अपनी ड्यूटी पर उपस्थित रहे।
उन्होंने यह अपील किया कि किसी भी प्रकार के अफवाहों पर ध्यान ना दे अगर किसी भी प्रकार की परेषानी हो तो इसकी सूचना जिला प्रषासन एवं पुलिस के अधिकारियों को दे। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया यथा फेसबुक, व्हाट्सएप्प, ट्वीटर आदि पर अफवाह फैलाये जाने वाले व्यक्ति एवं उस ग्रुप एडमिन पर साइबर एक्ट/आई पी सी के सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई की जायेगी।









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