Monday 11 April 2016

दुमका, दिनांक 08/04/2016
प्रेस विज्ञप्ति संख्या - 143

दुमका के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने एक अह्म फैसले के तह्त 172 षस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों का अनुज्ञप्ति तत्त्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है।
विदित हो कि 477 निजी लाइसेंसधारियों में से कुल 328 लाइसेंसधारियों ने ही निर्धारित समय सीमा 31 मार्च 2016 तक NDAL (षस्त्र अनुज्ञप्ति के राष्ट्रीय डाटाबेस) में सम्बन्धित सूचना दर्ज की थी। गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र एवं गृह विभाग झारखण्ड सरकार के निदेष के आलोक में जिला के सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को निर्गत अनुज्ञप्ति का NDAL (षस्त्र अनुज्ञप्ति का राष्ट्रीय डेटाबेस) में दिनांक 31.03.2016 तक अनिवार्य रूप से प्रविष्टि कराने का आदेष था। उक्त विभागीय निदेष के आलोक में जिला के सभी प्रमुख अखबारों में विज्ञापन प्रकाषित कराते हुए जिला के सभी शस्त्र अनुज्ञप्ति का छक्।स् में प्रविष्टि कराने हेतु आदेष दिया गया था। उक्त आदेष के आलोक में जिला के 477 व्यक्तिगत शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी एवं 23 संस्थागत (राष्ट्रीयकृत बैंक) अनुज्ञप्तिधारी अर्थात कुल 500 अनुज्ञप्तिधारियों में से 328 अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा निर्धारित तिथि 31.03.2016 तक अपने-अपने शस्त्र अनुज्ञप्तिका का NDAL (षस्त्र अनुज्ञप्ति का राष्ट्रीय डाटाबेस) में प्रविष्टि कराई गई तथा जिनका UIN भी सृजित हो चुका है। शेष 172 शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा निर्धारित तिथि तक अनुज्ञप्ति का प्रविष्टि नहीं कराया गया।
स्पष्ट है कि 172 शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा विभागीय आदेष की अवहेलना एवं शस्त्र अधिनियम 1959 के प्रावाधानों का घोर उल्लंघन किया गया। अतः उल्लेखित तथ्यों को देखते हुए शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 17 ¼3½¼d½¼e½  के तहत् कुल 172 शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी जिन्होने अपने अनुज्ञप्ति की प्रविष्टि NDAL (षस्त्र अनुज्ञप्ति का राष्ट्रीय डाटाबेस) में नहीं कराया है, उन्हें निर्गत अनुज्ञप्ति को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है।

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