Tuesday 12 April 2016

दुमका, दिनांक 12/04/2016
 प्रेस विज्ञप्ति संख्या - 150

वैध बालू आपूर्तिकर्ता से ही बालू की खरीददारी करें... 
 योजनाओं में प्रयुक्त बालू की आपूर्ति विहित चालान के साथ पर्यावरण एवं प्रदूषण स्वीकृत बन्दोबस्त घाटों से बालू उठाव करने वाले वैध आपूर्तिकर्ताओं के माध्यम से लेना ही सुनिष्चित करें। उपायुक्त सह जिला दण्डाधिकारी दुमका राहुल कुमार सिन्हा ने उक्त आदेष जिले के सभी तकनीकी पदाधिकारियों, एजेन्सियों तथा कार्य विभागों को दिया है। अपने आदेष में उपायुक्त ने कहा है कि बालू आपूर्ति लेने से पहले इस बात की पुष्टि कर लें कि बालू का उठाव वैध बन्दोबस्त धारियों के माध्यम से ही किया जा रहा है। 
बन्दोबस्त धारियों द्वारा उपायुक्त को अवगत कराया गया है कि सरकारी योजनाओं में प्रयुक्त होने वाले बालू की आपूर्ति कार्यकारी एजेन्सियों द्वारा अवैध रूप से गैर बन्दोबस्त एवं गैर निर्धारित बालू घाटों से चोरी छिपे उठाये गये बालू आपूर्तिकर्ता से ली जाती है। उपायुक्त दुमका ने बतलाया कि दुमका जिला के अन्तर्गत सरकारी विकास कार्यों में अवैध व चोरी का बालू खपत रोकने के संबंध में पूर्व में ही सभी कार्यकारी एजंेसियों को सख्त निदेष दिया जा चुका है। इसके बावजूद इस प्रकार की षिकायतें प्राप्त होना अत्यन्त खेद जनक एवं सरकारी आदेषों का उल्लंघन है। जिससे सरकारी राजस्व की काफी क्षति हो रही है। ऐसी स्थिति में बालू उत्खनन की रोकथाम एवं अवैध रूप से बालू उठाव करने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई आवष्यक है। 
उल्लेखनीय है कि नेषनल ग्रीन ट्राइब्युनल इस्टर्न जोन बेंच कोलकाता द्वारा पारित आदेष दिनांक 5/02/2016 के अन्तर्गत झारखण्ड राज्य में बिना पर्यावरण एवं प्रदूषण स्वीकृति के बालू खनन पर पूर्णतः रोक लगाया गया है। उपायुक्त ने जिला खनन पदाधिकारी को निदेष दिया है कि वे समय समय पर नियमित रूप से औचक निरीक्षण करते हुए अवैध बालू उत्खनन करने वालों के विरूद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिष्चित करें।


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