दुमका, दिनांक 08/04/2016
प्रेस विज्ञप्ति संख्या - 144
राष्ट्रीय खाध सुरक्षा अधिनियम के तह्त अब दुमका जिले के 11,21,377 लोग लाभान्वित होंगे। राज्य में माह् अक्टूबर 2015 से लागू इस अधिनियम के आलोक में पूर्व में 10,66,652 लोग ही लाभान्वित थे। राज्य सरकार ने इसमें 54,725 अतिरिक्त लाभुकों का चयन कर इसकी प्रविष्टि आनलाइन पोर्टल पर करने से सम्बन्धित आदेष जारी किया है।
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