Thursday 4 October 2018

दुमका 04 अक्टूबर 2018
प्रेस विज्ञप्ति संख्या - 854
 उपायुक्त मुकेष कुमार ने आगामी दुर्गा पूजा को लेकर सोषल मीडिया से संबंधित निदेष दिया। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में अधिकांश लोग सोशल मीडिया के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हैं। यह माध्यम सूचनाओं का आदान-प्रदान करने का सबसे सरल माध्यम बन चुका है। ऐसी स्थिति में सोशल मीडिया के माध्यम से गलत अफवाह भरी सूचनाओं, वीडियो क्लिप प्रसारित होने पर गंभीर दुष्परिणाम हो सकते हैं। इसलिए सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसारित सूचनाओं पर कड़ी निगरानी रखना आवश्यक है। ऐसा देखा जा रहा है कि सोशल मीडिया पर समाचार के नाम पर बने ग्रुप तथा अन्य नाम से बने ग्रुप पर कभी-कभी ऐसे समाचार, फोटो, वीडिओ, आॅडियो प्रेषित कर रहे हैं, जिसकी सत्यता प्रमाणित नहीं है। सूचनायें कई बार बिना पुष्टि के सीधे कट-पेस्ट/फाॅरवर्ड किए जा रहे हैं। इन सभी तथ्यों पर विषेष ध्यान रखने की जरुरत है।
इन सबको ध्यान में रखते हुए सोशल मीडिया यथा ॅींजेंचच, थ्ंबमइववा, ल्वनजनइम, जूपजजमत आदि के ग्रुप एडमिन एवं सदस्यों के लिए निदेशानुसार निम्नांकित आदेष दिए जाते हैंः- 
1. ग्रुप एडमिन वही बनें जो उस ग्रुप के लिए पूर्ण जिम्मेवारी और उत्तरदायित्व का वहन करने में समर्थ हो। 
2. अपने ग्रुप के सभी सदस्यों से ग्रुप एडमिन पूर्णतः परिचित हो।
3. ग्रुप के किसी सदस्य द्वारा गलत बयानी, बिना पुष्टि के समाचार जो अफवाह बन जाये, पोस्ट किए जाने पर या सामाजिक समरसता बिगाड़ने वाले पोस्ट पर ग्रुप एडमिन तत्काल उसका खंडन करें। उस सदस्य को ग्रुप से हटाया जाय।
4. अफवाह/भ्रामक सूचना/सामाजिक समरसता के विरुद्ध सूचना पोस्ट होने पर संबंधित थाना को भी तत्काल सूचना दी जाय।
5. ग्रुप एडमिन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं होने पर उन्हे भी इसका दोषी माना जाएगा और उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी।
6. दोषी पाए जाने पर आईटी एक्ट साइबर क्राइम एक्ट तथा आईपीसी की सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।
7. किसी भी धर्म के नाम पर भावनाओं को आहत करने वाले पोस्ट किसी भी ग्रुप में डाले जाने पर समाज में तनाव उत्पन्न होने की संभावना रहती है ऐसे पोस्ट करने या किसी अन्य ग्रुप के फॉरवर्ड करने पर आईटी, साइबर क्राइम एक्ट एवं आईपीसी की सुसंगत धाराओं के आधार पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ग्रुप एडमिन की भी जिम्मेवारी तदनुरूप निर्धारित की जाएगी।

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