Tuesday, 24 March 2020

दिनांक- 24 मार्च 2020
प्रेस विज्ञप्ति संख्या-254

कालाबाजारी करने वालों की खैर नहीं...

सभी लोग सहयोग करें और कालाबाज़ारी करने वालों की सूचना दें...

--- राकेश कुमार,अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका


कालाबाजारी करने वालों की खैर नहीं,सभी लोग सहयोग करें और अगर कोई कालाबाजारी करता है तो ऐसे लोगों की सूचना जिला प्रशासन को दें उक्त बातें अनुमंडल पदाधिकारी राकेश कुमार ने दुमका के थोक सब्जी विक्रेताओं,व्यवसायी वर्ग एवं चैंबर ऑफ कॉमर्स के साथ बैठक कर कही। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए दुमका सहित पूरे राज्य में 31 मार्च तक लॉक डाउन किया गया है।इस दौरान दुमका में कोई भी कालाबाजारी या जमाखोरी करते पाया गया तो उक्त व्यक्ति के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।

अनुमंडल पदाधिकारी ने कहा कि जिले में धारा 144 प्रभावी है।धारा144 को सभी को पालन करना है किसी भी परिस्थिति में अगर इसका उल्लंघन किया जाता है तो कार्रवाई की जाएगी।ग्रामीणों एवं शहरवासियों का सहयोग जिला प्रशासन को मिल रहा है।लोग कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए जिला प्रशासन के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। लेकिन कुछ लोग अनावश्यक रूप से सड़कों पर अब भी घूम रहे हैं।उन्होंने आमजनों से अपील किया है बेवजह सड़कों पर नहीं निकलें। सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें।अपने अपने घरों में ही रहें,परिवार के साथ समय बिताएं।कहा कि अपने आप को धोखा मत दीजिए। आपको किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होगी।आपके जरूरतों का ध्यान रखा जा रहा है।

उन्होंने कहा कि थोक विक्रेता खुदरा विक्रेता को सामान देंगे तथा खुदरा विक्रेता आम उपभोक्ता को निर्धारित मूल्य पर ही सामान की बिक्री करेंगे।अगर कोई खुदरा विक्रेता पूर्व से अधिक सामान थोक विक्रेता से लेता है,तो ऐसे लोगों पर निगरानी रखी जाए। किसी कीमत पर उन्हें अधिक मात्रा में सामान नहीं दी जाए।कहा कि खाद्य सामग्री के वाहनों को पूरे राज्य में कहीं रोका नहीं जाएगा।साथ ही पशु चारा लाने वाले वाहनों को भी रोकने का प्रावधान नहीं है।अगर निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर सामान की बिक्री की जाती है तो ऐसे दुकानदारों पर विधिसम्मत कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सभी के सहयोग से ही हम इस लड़ाई को जीत सकेंगे। उन्होंने कहा कि खाद्य सामग्री के नाम पर होटल रेस्टोरेंट जैसे दुकान नहीं खुले रहेंगे।मल्टीपरपस दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं है।शहर में हो रहे हर एक गतिविधि पर जिला प्रशासन की पैनी नजर है।कुछ दिन सहयोग करें,आपका सहयोग आवश्यक है।


Monday, 23 March 2020

दिनांक- 23 मार्च 2020
प्रेस विज्ञप्ति संख्या-253

कोरोना वायरस

कोरोना वायरस का संबंध वायरस के ऐसे परिवार से है, जिसके संक्रमण से जुकाम से लेकर सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्या हो सकती है। इस वायरस को पहले कभी नहीं देखा गया है। इस वायरस का संक्रमण दिसंबर में चीन के वुहान में शुरू हुआ था। डब्लूएचओ के मुताबिक, बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ इसके लक्षण हैं। अब तक इस वायरस को फैलने से रोकने वाला कोई टीका नहीं बना है। यह वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमित के जरिए फैलता है।


कोरोना वायरस के लक्षण:-
★ सिर दर्द।
★ सांस लेने में तकलीफ।
★ छींक।
★ खांसी।
★ बुखार।
★ किडनी फेल।

कोरोना वायरस से बचावः-
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★ अपने हाथ साबुन और पानी या अल्कोहल युक्त हैंडरब से साफ करे।
★ खांसते और छींकते वक्त अपनी नाक अैार मुंह को टिश्यू या मुड़ी हुई कोहनी से ढंके।
★ जिन्हे सर्दी या फ्लू जैसे लक्षण हो तो उनके साथ करीबी संपर्क बनाने से बचे।

क्या करें:-
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★ खांसने और छींकने के दौरान अपनी नाक व मुंह को कपड़े अथवा रूमाल से अवश्य ढंके।
★ अपने हाथो को साबुन व पानी से नियमित धोयें।
★ भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में जाने से बचे।
★ फ्लू से सक्रंमित हो तो घर पर ही आराम करें।
★ फ्लू से सक्रंमित व्यक्ति से एक हाथ तक की दूरी बनाए रखें।
★ पर्याप्त नींद और आराम लें।
★ पर्याप्त मात्रा में पानी /तरल पदार्थ पियें और पोषक आहार खाएं।
★ फ्लू से सक्रमण का संदेह हो तो चिकित्सक से सलाह अवश्य लें।

क्या न करें
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★ गंदे हाथों से आंख,नाक,अथवा मुंह को छुना।
★ किसी को मिलने के दौरान गले लगना,चूमना,या हाथ मिलाना।
★ सार्वजनिक स्थानों पर थूकना।
★ बिना चिकित्सक के परामर्श के दवाएं लेना।
★ इस्तेमाल किए हुए नेपकिन ,टिश्यू पेपर इत्यादि खुले में फेंकना।
★ फ्लू वायरस से दूषित सतहों का स्पर्श (रेलिंग,दरवाजे इत्यादि)।
★ सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करना।
★ अनावश्यक एच 1 एन 1 की जांचें करवाना।
दिनांक- 23 मार्च 2020
प्रेस विज्ञप्ति संख्या-252

मुख्य सचिव तथा प्रधान सचिव स्वास्थ्य,चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग से प्राप्त निदेश के आलोक में कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु उपायुक्त राजेश्वरी बी के निदेश पर सिविल सर्जन कार्यालय दुमका में नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। नियंत्रण कक्ष में सूचनाओं के आदान प्रदान हेतु चिकित्सा पदाधिकारियों,कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई है।

प्रतिनियुक्त चिकित्सा पदाधिकारी का नाम एवं संपर्क नंबर निम्न प्रकार है...

■ डॉ अभय कुमार यादव,जिला सर्विलेंस पदाधिकारी आईडीएसपी,दुमका-9431783284

■ डॉ रमेश कुमार, जिला आरसीएच पदाधिकारी, दुमका-7762015570

■ मनोज कुमार पंडित, डाटा ऑपरेटर, जिला आरसीएच कार्यालय दुमका-7004839282

उक्त नंबर पर संपर्क कर कोरोना वायरस से संबंधित सूचनाओं का आदान-प्रदान एवं आवश्यक सलाह प्राप्त कर सकते हैं।

दिनांक- 22 मार्च 2020
प्रेस विज्ञप्ति संख्या-251


पांच व्यक्ति या उससे अधिक व्यक्तियों का जमावड़ा पूर्णतया निषेध रहेगा...

आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले कुछ कार्यालयों प्रतिष्ठान को प्रतिबंध से बाहर रखा गया है...

स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा प्राप्त निदेश के आलोक में उपायुक्त राजेश्वरी बी ने पूरे जिले को 31 मार्च तक लॉक डाउन करने का निदेश दिया है। उपायुक्त राजेश्वरी बी ने कहा आमजन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि टैक्सी,ऑटो रिक्शा,बसें,ई रिक्शा,रिक्शा के संचालन सहित सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के परिचालन पर पूर्ण रूप से रोक रहेगी। सभी दुकानें,व्यवसायिक प्रतिष्ठान,कार्यालय, फैक्ट्री, गोदाम,साप्ताहिक हाट बाजार आदि संपूर्ण गतिविधियां बंद रहेंगी। सभी धार्मिक स्थल दर्शनार्थियों के लिए पूर्णता बंद रहेंगे।सभी प्रकार के निर्माण कार्य तत्काल प्रभाव से स्थगित रहेंगे। उन्होंने कहा कि जिले के तमाम नागरिकगण अपने घर में ही रहेंगे।बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के क्रम में बाहर जाने पर सामाजिक दूरी के दिशा निर्देशों का अनुपालन करेंगे।पांच व्यक्ति या उससे अधिक व्यक्तियों का जमावड़ा पूर्णतया निषेध रहेगा।उपायुक्त ने कहा कि उपयुक्त निर्णयों के उल्लंघन करने वाले व्यक्ति प्रतिष्ठानों पर विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।

इन कार्यालयों प्रतिष्ठान को प्रतिबंध से बाहर रखा गया है...

पुलिस,स्वास्थ्य,अग्निशमन सेवा, कारा सेवाएं, राशन दुकान,बिजली,पेयजल आपूर्ति एवं नगरपालिका सेवाएं, बैंक, एटीएम, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक एवं सोशल मीडिया के कार्यालय, टेलीकॉम,इंटरनेट सेवाएं,आईटी आधारित सेवाएं, पोस्टल सेवाएं, खाद्य आपूर्ति से संबंधित परिवहन सेवाएं,खाद्य,दवा एवं चिकित्सा उपकरण सहित आवश्यक वस्तुओं की ई कॉमर्स आपूर्ति,खाद्य पदार्थ,किराने का सामान, दूध, ब्रेड, फल एवं सब्जी के परिवहन एवं भंडारण की गतिविधियां।टेक अवे, होम डिलीवरी रेस्टोरेंट,हॉस्पिटल, दवा दुकान, चश्मे का दुकान एवं दवा उत्पादन की गतिविधियां एवं संबंधित परिवहन। पेट्रोल,डीजल पंप एवं एलपीजी,सीएनजी गैस के परिवहन एवं भंडारण की गतिविधियां।उत्पादन एवं निर्माण इकाइयां जिन्हें निरंतर प्रक्रिया की आवश्यकता है।उपायुक्त से अनुमति प्राप्त करने के उपरांत अपनी गतिविधियां चालू रख सकते हैं।इन सभी इकाइयों को कार्य संचालन के दौरान निर्धारित मानकों का पालन करना होगा।
दिनांक- 22 मार्च 2020
प्रेस विज्ञप्ति संख्या-250

जनता कर्फ्यू का पालन करें...रात 9:00 बजे के बाद भी अपने-अपने घरों पर ही रहें...

सड़क पर अनावश्यक नहीं निकलें...

सावधानी ही सुरक्षा है,इसे समझें...

-राजेश्वरी बी,उपायुक्त दुमका

दुमका के उपायुक्त राजेश्वरी बी ने कहा कि जिलावासियों ने कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए जनता कर्फ्यू का पालन किया है।सभी लोग सुबह 7 बजे से अपने-अपने घरों पर हैं।मुझे विश्वास है जिले के सभी नागरिकगण रात्रि 9 बजे तक अपने घरों पर ही रहेंगे और रात 9 बजे के बाद भी अनावश्यक अपने घरों से नहीं निकलेंगे।उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में लगातार निदेश प्राप्त हो रहे हैं।हम सभी को जागरूक होने की जरूरत है।सावधानी ही सुरक्षा है।सावधानी बरतें,परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है।निश्चित रूप से हम सभी मिलकर इस लड़ाई को जीतेंगे।

कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु सिविल सर्जन कार्यालय दुमका में नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। नियंत्रण कक्ष में सूचनाओं के आदान प्रदान हेतु चिकित्सा पदाधिकारियों,कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई है।

प्रतिनियुक्त चिकित्सा पदाधिकारी का नाम एवं संपर्क नंबर निम्न प्रकार है...

डॉ अभय कुमार यादव,जिला सर्विलेंस पदाधिकारी आईडीएसपी,दुमका-9431783284

डॉ रमेश कुमार, जिला आरसीएच पदाधिकारी, दुमका-7762015570

मनोज कुमार पंडित, डाटा ऑपरेटर, जिला आरसीएच कार्यालय दुमका-7004839282

उक्त नंबर पर संपर्क कर कोरोना वायरस से संबंधित सूचनाओं का आदान-प्रदान एवं आवश्यक सलाह प्राप्त कर सकते हैं।


दिनांक- 22 मार्च 2020
प्रेस विज्ञप्ति संख्या-249

परिवहन आयुक्त, झारखंड ने सभी उपायुक्त, सभी पुलिस आयुक्त, सभी पुलिस अधीक्षक, सभी उप परिवहन आयुक्त सह सचिव, सभी जिला परिवहन पदाधिकारी तथा मोटर वाहन निरीक्षक को निर्देश दिया है कि कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण से बचाव के लिए सभी अंतर्राज्यीय बसों पर अगले आदेश तक रोक लगाया जाए। साथ ही दूसरे राज्यों से आने वाली अंतर्राज्यीय बसों को अगले आदेश तक तत्काल प्रभाव से झारखंड राज्य में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाए।
दिनांक- 21 मार्च 2020
प्रेस विज्ञप्ति संख्या-248

आंगनबाड़ी कर्मी सुनिश्चित करेंगे कि टीकाकरण का कार्य जारी रहे...

स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु प्राप्त निदेश के आलोक में दुमका की उपायुक्त राजेश्वरी बी ने निदेश दिया है कि सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में संचालित 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चों के लिए शाला पूर्व शिक्षा को तत्काल प्रभाव से दिनांक 14 अप्रैल 2020 तक स्थगित किया जाता है। उन्होंने कहा कि सभी लाभुक वर्ग यथा 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चे, गर्भवती महिलाएं,धात्री महिलाएं एवं एसएएम बच्चों को पूरक पोषाहार उनके घर पर आंगनबाड़ी कर्मियों द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।आंगनबाड़ी कर्मियों द्वारा सभी लाभुक एवं उनके परिजनों को प्रेरित किया जाएगा कि विशेषकर वृद्धजन एवं 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे यथासंभव घर से बाहर नहीं निकले।आंगनबाड़ी कर्मियों द्वारा सभी लाभुक एवं उनके परिजनों को प्रेरित किया जाएगा कि घर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें तथा समय-समय पर साबुन से अच्छी तरह हाथ को धोएं।आंगनबाड़ी कर्मी सुनिश्चित करेंगे कि टीकाकरण का कार्य जारी रहे।यदि किसी लाभुक अथवा उनके परिवार के लोगों को खांसी, बुखार,सांस लेने में कठिनाई हो तो आंगनबाड़ी कर्मी संबंधित स्वास्थ्य कर्मी स्वास्थ्य केंद्र को अविलंब सूचित करेंगे। उन्होंने कहा कि यदि लाभुकों का कोई परिजन हाल के दिनों में विदेश से आया हो तो आंगनबाड़ी कर्मी इसकी सूचना भी संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी,थाना प्रभारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी,स्वास्थ्य कर्मी,स्वास्थ्य केंद्र को अविलंब दें।उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य,चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा वायरस के संक्रमण से बचाव के संबंध में सभी दिशा-निर्देशों का सभी आंगनबाड़ी कर्मी अक्षरशः पालन करेंगे।