Monday 23 March 2020

दिनांक- 22 मार्च 2020
प्रेस विज्ञप्ति संख्या-251


पांच व्यक्ति या उससे अधिक व्यक्तियों का जमावड़ा पूर्णतया निषेध रहेगा...

आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले कुछ कार्यालयों प्रतिष्ठान को प्रतिबंध से बाहर रखा गया है...

स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा प्राप्त निदेश के आलोक में उपायुक्त राजेश्वरी बी ने पूरे जिले को 31 मार्च तक लॉक डाउन करने का निदेश दिया है। उपायुक्त राजेश्वरी बी ने कहा आमजन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि टैक्सी,ऑटो रिक्शा,बसें,ई रिक्शा,रिक्शा के संचालन सहित सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के परिचालन पर पूर्ण रूप से रोक रहेगी। सभी दुकानें,व्यवसायिक प्रतिष्ठान,कार्यालय, फैक्ट्री, गोदाम,साप्ताहिक हाट बाजार आदि संपूर्ण गतिविधियां बंद रहेंगी। सभी धार्मिक स्थल दर्शनार्थियों के लिए पूर्णता बंद रहेंगे।सभी प्रकार के निर्माण कार्य तत्काल प्रभाव से स्थगित रहेंगे। उन्होंने कहा कि जिले के तमाम नागरिकगण अपने घर में ही रहेंगे।बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के क्रम में बाहर जाने पर सामाजिक दूरी के दिशा निर्देशों का अनुपालन करेंगे।पांच व्यक्ति या उससे अधिक व्यक्तियों का जमावड़ा पूर्णतया निषेध रहेगा।उपायुक्त ने कहा कि उपयुक्त निर्णयों के उल्लंघन करने वाले व्यक्ति प्रतिष्ठानों पर विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।

इन कार्यालयों प्रतिष्ठान को प्रतिबंध से बाहर रखा गया है...

पुलिस,स्वास्थ्य,अग्निशमन सेवा, कारा सेवाएं, राशन दुकान,बिजली,पेयजल आपूर्ति एवं नगरपालिका सेवाएं, बैंक, एटीएम, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक एवं सोशल मीडिया के कार्यालय, टेलीकॉम,इंटरनेट सेवाएं,आईटी आधारित सेवाएं, पोस्टल सेवाएं, खाद्य आपूर्ति से संबंधित परिवहन सेवाएं,खाद्य,दवा एवं चिकित्सा उपकरण सहित आवश्यक वस्तुओं की ई कॉमर्स आपूर्ति,खाद्य पदार्थ,किराने का सामान, दूध, ब्रेड, फल एवं सब्जी के परिवहन एवं भंडारण की गतिविधियां।टेक अवे, होम डिलीवरी रेस्टोरेंट,हॉस्पिटल, दवा दुकान, चश्मे का दुकान एवं दवा उत्पादन की गतिविधियां एवं संबंधित परिवहन। पेट्रोल,डीजल पंप एवं एलपीजी,सीएनजी गैस के परिवहन एवं भंडारण की गतिविधियां।उत्पादन एवं निर्माण इकाइयां जिन्हें निरंतर प्रक्रिया की आवश्यकता है।उपायुक्त से अनुमति प्राप्त करने के उपरांत अपनी गतिविधियां चालू रख सकते हैं।इन सभी इकाइयों को कार्य संचालन के दौरान निर्धारित मानकों का पालन करना होगा।

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