Wednesday 25 March 2020

दिनांक- 24 मार्च 2020
प्रेस विज्ञप्ति संख्या-259

* दवा एवं खाद्य सामग्री दुकानों के लिए समय निर्धारित

प्रातः 7 बजे से 10:30 बजे तक एवं संध्या 6 बजे से 9 बजे तक*

समाहरणालय सभागार में उपायुक्त राजेश्वरी बी की अध्यक्षता में केमिस्ट एंड ड्रग्स एसोशिएशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एवं व्यवसाय वर्ग के साथ बैठक की गई। बैठक में उपायुक्त ने कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए दुमका सहित पूरे राज्य में 31 मार्च तक लॉक डाउन किया गया है। इस दौरान दुमका में कोई भी कालाबाजारी या जमाखोरी करते पाया गया तो उक्त व्यक्ति के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि दवा दुकान, एवं खाद्य सामग्री दुकानों के लिए प्रातः 7 बजे से 10:30 बजे तक एवं संध्या 6 बजे से 9 बजे तक खुले रखने का समय निर्धारित किया गया है। केमिस्ट एंड ड्रग्स एसोशिएशन द्वारा पांच दवा दुकानों को चिन्हित कर 24 घंटे खुले रखने का निदेश दिया गया।
उन्होंने कहा कि थोक विक्रेता खुदरा विक्रेता को सामान देंगे तथा खुदरा विक्रेता आम उपभोक्ता को निर्धारित मूल्य पर ही सामान की बिक्री करेंगे।अगर कोई खुदरा विक्रेता पूर्व से अधिक सामान थोक विक्रेता से लेता है,तो ऐसे लोगों पर निगरानी रखी जाए। किसी कीमत पर उन्हें अधिक मात्रा में सामान नहीं दी जाए।कहा कि खाद्य सामग्री के वाहनों को पूरे राज्य में कहीं रोका नहीं जाएगा। साथ ही पशु चारा लाने वाले वाहनों को भी रोका नहीं जाएगा। नहीं है। उन्होंने कहा कि जो भी वाहन खाद्य सामग्री लेकर आएंगे उनकी गाड़ी नो0, चालक का नाम एवं मोबाइल नंबर के साथ सूची बनाकर अनुमंडल कार्यालय में जमा करेंगे। 
अगर निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर सामान की बिक्री की जाती है तो ऐसे दुकानदारों पर विधिसम्मत कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि खाद्य सामग्री के नाम पर होटल रेस्टोरेंट जैसे दुकान नहीं खुले रहेंगे। मल्टीपरपस दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं है। शहर में हो रहे हर एक गतिविधि पर जिला प्रशासन की नजर है। दुकानदार ध्यान देंगे कि उनके दुकान पर अधिक भीड़ ना हो। कस्टमर से अपील करें कि लाइन में एक मीटर की दूरी बनाए रखे।
जिले में धारा 144 प्रभावी है। धारा144 को सभी को पालन करना है किसी भी परिस्थिति में अगर इसका उल्लंघन किया जाता है तो कार्रवाई की जाएगी। जो लोग अनावश्यक रूप से गाड़ी लेकर सड़कों पर घूम रहे हैं। उनका लाइसेंस कैंसिल कर विधिसम्मत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उपायुक्त ने विशेष कर बुजुर्ग वर्ग के लोगों से अपील की है कि अनावश्यक घर बाहर नहीं निकले। आपके भले के लिए ही सरकार ने लॉक डाउन किया है। इसका पालन करें।




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