Wednesday, 25 March 2020

दिनांक- 24 मार्च 2020
प्रेस विज्ञप्ति संख्या-257

राशन उठाव के लिए नहीं करना होगा बायोमेट्रिक सत्यापन...

उपायुक्त राजेश्वरी बी ने कहा कि कोरोना वायरस से आम नागरिकों को बचाने के लिए राज्य सरकार कृत संकल्पित है।उन्होंने निदेश दिया है कि कोरोना वायरस के संभावित संक्रमण को फैलने से रोकने हेतु ऑनलाइन मोड में कार्यरत जन वितरण प्रणाली दुकानों से बायोमेट्रिक सत्यापन के बगैर (बिना अंगूठे के निशान एवं आंखों के पुतली के) राशन का वितरण किया जाए। इससे निश्चित रूप से संक्रमण फैलने की संभावना में काफी कमी आएगी।
उन्होंने कहा कि जिन राशन कार्ड धारकों का मोबाइल नंबर राशन कार्ड से जुड़ा है,उनके द्वारा राशन उठाव किए जाने की स्थिति में कार्ड धारक का राशन कार्ड नंबर ई पॉश मशीन में डालने पर उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त होगा,उस ओटीपी को ई पॉश मशीन में दर्ज कर संबंधित लाभुक को राशन का वितरण किया जा सकता है। 
जिन राशन कार्ड धारकों का मोबाइल नंबर राशन कार्ड से जुड़ा नहीं है परंतु उनके पास मोबाइल नंबर उपलब्ध है वैसे लाभुक ई पॉश मशीन के माध्यम से अपना मोबाइल नंबर राशन कार्ड से जुड़वा सकते हैं तथा ओटीपी प्राप्त कर राशन का उठाव कर सकते हैं।
उन्होंने कहा कि जिन राशन कार्ड धारकों का मोबाइल नंबर राशन कार्ड से जुड़ा नहीं है तथा उक्त लाभुक के पास मोबाइल भी उपलब्ध नहीं है।ऐसी परिस्थिति में लाभुक का राशन कार्ड नंबर ई पॉश मशीन में डालने पर संबंधित जन वितरण प्रणाली विक्रेता के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त होगा।उस ओटीपी को ई पॉश मशीन में दर्ज कर संबंधित लाभुक को राशन वितरण किया जा सकेगा।साथ ही ऐसे लाभुक की राशन लेनदेन की संपूर्ण विवरण अपवाद पंजी में भी संधारित की जाएगी। इसका मिलान संबंधित प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा आहार पोर्टल के डाटा से कर सत्यापन किया जाएगा।
उपायुक्त राजेश्वरी बी ने कहा कि जन वितरण प्रणाली विक्रेता पूर्व की भांति ही ई पॉश मशीन में अपने आधार से लॉग इन करेंगे।उन्होंने कहा कि यह ध्यान रखा जाए कि सभी दुकानदार अपनी दुकान में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें।साथ ही इस व्यवस्था का दुरुपयोग कर जन वितरण प्रणाली दुकानदारों द्वारा किसी भी परिस्थिति में राशन की कालाबाजारी अथवा जमाखोरी नहीं की जाए।अगर कोई ऐसे मामले सामने आते हैं तो तत्काल उक्त दुकानदार पर सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। 
ऑफलाइन मोड में कार्यरत जन वितरण प्रणाली दुकानों में पूर्व की भांति ही बिना बायोमेट्रिक सत्यापन के वितरण की व्यवस्था लागू रहेगी। उन्होंने सभी जन वितरण प्रणाली दुकानदारों को यह निर्देश दिया है कि इस संबंध में पूरी जानकारी सभी राशन कार्डधारियों को दें तथा इससे संबंधित सूचना अपने दुकानों के सूचना पट्ट में भी लगाएं।

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