दिनांक- 26 मार्च 2020
प्रेस विज्ञप्ति संख्या-269
अनुमंडल पदाधिकारी राकेश कुमार ने कहा कि भारत में कोरोनावायरस के संभावित प्रसार को देखते हुए झारखंड में इसके प्रसार को रोकने के लिए कड़े सामाजिक अलगाव के उपायों को अपनाना उचित एवं आवश्यक हो गया है। जिसे प्रभावी भी किया गया है। उन्होंने कहा कि दुमका अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत 14 अप्रैल 2020 तक पूर्ण तालाबंदी की गई है। साथ ही दुमका अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत धारा 144 भी लागू की गई है। लॉक डाउन के दौरान आवश्यक खदान, दवा एवं अन्य की खरीद बिक्री हेतु प्रतिदिन 6:00 बजे पूर्वाहन से 10:30 बजे पूर्वाहन एवं 6:00 बजे अपराहन से 9:00 अपराहन का समय निर्धारित किया गया है।
उपायुक्त राजेश्वरी बी के निदेश पर अनुमंडल पदाधिकारी राकेश कुमार ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी को निदेश दिया कि अपने स्तर से दंडाधिकारी प्रतिनियुक्त करते हुए बाजार क्षेत्रों में उपरोक्त वर्णित अवधि के लिए क्रेता एवं विक्रेता के बीच 1 मीटर की दूरी रखना (सोशल डिस्टेंसिंग) सुनिश्चित करते हुए खदान वितरण करना सुनिश्चित करें। प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी परस्पर समन्वय बनाकर उक्त अवधि में भ्रमणसील रहते हुए पर्यवेक्षण करें।
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