दिनांक- 28 फरवरी 2020
प्रेस विज्ञप्ति संख्या-191
दो राशन कार्ड से खाद्यान्न उठाने वालों से वसूली जाएगी राशि...
14 लोगों से वसूली जाएगी कुल 2 लाख 94 हज़ार 10 रुपये की राशि...
जिला आपूर्ति पदाधिकारी अल्बर्ट बिलुंग ने कहा कि दो-दो राशन कार्ड के माध्यम से खाद्यान्न उठाने वाले लोगों पर जिला प्रशासन विधिसम्मत कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा कि ऐसा देखा जा रहा है कि कई लोग दो राशन कार्ड के माध्यम से प्रतिमाह राशन का उठाव कर रहे हैं,यह बिल्कुल गलत है तथा खाद्य सुरक्षा अधिनियम के विरुद्ध है। ऐसे लोगों को चिन्हित करने का कार्य किया जा रहा है एवं उनसे अवैध ढंग से राशन उठाने के लिए राशि की वसूली की जा रही है। उन्होंने कहा कि कई ऐसे योग्य लाभुक है जिन्हें राशन नहीं मिल पा रहा है वैसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है।वहीं कई ऐसे अयोग्य लाभुक हैं जो प्रतिमाह राशन का उठाव कर रहे हैं।सभी अयोग्य लाभुकों पर विधिसम्मत कार्रवाई भी की जाएगी।
प्रथम चरण में दो राशन कार्ड के माध्यम से खाद्यान्न उठाव करने वाले 14 लोगों को चिन्हित किया गया है तथा उनसे झारखंड लक्षित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण आदेश-2017) के तहत निर्धारित राशि भी वसूली जाएगी।
शिकारीपाड़ा प्रखंड के भुगतानडीह ग्राम के जटली मुर्मू से 34375 रुपये,वही बरमसिया ग्राम के संगीता देवी से 13750 रुपये वसूली जायेगी।
जरमुंडी प्रखंड के दोमाहानी ग्राम के सूर्यमुनी हेंब्रम से 20625 रुपये, लबदा ग्राम के पायल कुमारी से 13750 रुपये, धमनी ग्राम के सत्यनाथ यादव से 6875 रुपये,बजनडीह ग्राम के दिनेश चौधरी से 20625 रुपये वसूली जायेगी।
सरैयाहाट प्रखंड के मंडलडीह ग्राम के अमिर अंसारी से 42735 रुपये, बरहेट ग्राम के चांदमुनी मुर्मू से 20625 रुपये वसूली जायेगी।
काठीकुंड प्रखंड के तीसपरता ग्राम के सावनी हेम्ब्रम से 27500 रुपये वसूली जायेगी। दुमका प्रखंड के सीदपहाड़ी ग्राम में जेनुल बीवी से 20625 रुपये, गानदो ग्राम के मनोरमा देवी से 13750 रुपये,चापाकांदर ग्राम के प्रदीप मंडल से 24400 रुपये वसूली जायेगी।
मसलिया प्रखंड के नुतनतरसिया ग्राम के रानी सोरेन से 13750 रुपये, कुलुंगडीह ग्राम के मुकुल हेंब्रम से 20625 रुपये वसूली जाएगी।
जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने कहा कि वसूली हेतु निर्धारित राशि को कोषागार के शीर्ष-00700180001 में जमा करते हुए चालान की एक प्रति जिला आपूर्ति कार्यालय में समर्पित करेंगे।निर्धारित राशि को नहीं जमा करने की स्थिति में उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करते हुए सुसंगत धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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