दुमका, दिनांक 12 नवम्बर 2015 प्रेस विज्ञप्ति संख्या - 488
दुमका जिला में तीन चरणों में सम्पन्न होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत (आम) निर्वाचन - 2015 के अवसर पर स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सम्पन्न कराने एवं चुनाव की शुद्धता बनाए रखने के उद्देष्य से दुमका के उपायुक्त श्री राहुल कुमार सिन्हा ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम - 1951 कि धारा 135 (सी) तथा सहपठित उत्पाद अधिनियम की धारा - 26 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों से दुमका जिला के विभिन्न प्रखण्डों में प्रखंडवार मतदान की समाप्ति हेतु नियत समय के 48 घंटे पूर्व से लेकर मतदान समाप्ति के अगले दिन प्रातः 7 बजे की अवधि के लिए निम्न प्रखंडों में ड्राय डे (षुष्क दिवस) घोषित किया है।
प्रथम चरण के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2015 के षिकारीपाड़ा, गोपीकान्दर, रामगढ़ एवं काठीकुण्ड प्रखंड में 20 नवम्बर 2015 के अपराह्न 3 बजे से 23 नवम्बर 2015 के प्रातः 7 बजे तक, दूसरे चरण में दुमका (नगर परिषद क्षेत्र छोड़कर), मसलिया एवं रानेष्वर में 26 नवम्बर 2015 के अपराह्न 3 बजे से 29 नवम्बर 2015 के प्रातः 7 बजे तक, तृतीय चरण में जामा, जरमुण्डी एवं सरैयाहाट प्रखंड में 03 दिसम्बर 2015 के अपराह्न 3 बजे से 06 दिसम्बर 2015 के प्रातः 7 बजे तक ड्राय डे (षुष्क दिवस) घोषित किया गया है।
जिन क्षेत्रों में शुष्क दिवस घोषित किया गया है उन क्षेत्रों में उपरोक्त अंकित अवधि में सभी प्रकार की खुदरा उत्पाद दुकानें, होटल, रेस्तराँ एवं बार की अनुज्ञप्तियाँ तथा मदिरा की थोक अनुज्ञप्तियाँ एवं मद्य भंडारण पूर्णतया बंद रहेगा। साथ ही उक्त अवधि में किसी भी होटल, रेस्तराँ, क्लब, दुकान, भोजनषाला या अन्य किसी लोक या निजी स्थान से कोई भी स्प्रीटयुक्त मादक लीकर या वैसी ही प्रकृति का अन्य कोई मादक पदार्थ का ना तो बिक्री किया जाएगा और ना ही उसे वितरित किया जाएगा।
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