दुमका, दिनांक 04 नवम्बर 2015 प्रेस विज्ञप्ति संख्या - 446
आज उपायुक्त के कार्यालय कक्ष में अवैध खनन की रोकथाम हेतु आयोजित जिलास्तरीय टास्क फोर्स की बैठक में दुमका के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने दुमका जिला पत्थर उद्योग संद्य के प्रतिनिधियों को निदेश दिया कि विधिवत खनन कार्य करने हेतु खनन योजना का अनुमोदन कराना तथा पर्यावरणीय सहमति प्राप्त करना अनिवार्य है। जिन पत्थर पट्टेधारी के द्वारा खनन योजना अनुमोदन नही कराया गया है, वे सभी खनन योजना का अनुमोदन प्राप्त करते हुए पर्यावरणीय सहमति प्राप्त करें। उपायुक्त ने कहा कि जिन पत्थर खनिज के पट्टेधारी के द्वारा खनन योजना अनुमोदन एवं पर्यावरणीय सहमति प्राप्त करने की कारवाई नही की जाती है उन सभी खनन पट्टों को चिन्हित कर रद्द करने की कारवाई करें। उपायुक्त ने पत्थर खनिज के क्रसर व्यवसायी संघ के प्रतिनिधि को निदेश दिया कि जिन-जिन क्रसर इकाई के द्वारा प्रदूषण नियंत्रण पर्षद से अनापत्ति प्राप्त नही की गयी है वे यथाशीघ्र अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करें। उपायुक्त ने प्रदूषण नियत्रण पर्षद के क्षेत्रीय पदाधिकारी को निदेश दिया कि यथाशीघ्र प्राप्त आवेदनों पर आवश्यक कार्रवाई कर, शत-प्रतिशत झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद रांची के कार्यालय में अग्रसारित करना सुनिष्चित करें।
नैवैली लिग्नाईट एवं उत्तर प्रदेश पाॅवर लिमिटेड के प्रतिनिधि को उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने निदेश दिया कि माह दिसम्बर 2015 के द्वितीय सप्ताह में पुचवाड़ा साउथ कोल ब्लाॅक के अन्तर्गत पड़नेवाले ग्राम में अनुमण्डल पदाधिकारी, जिला खनन पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, गोपीकान्दर एवं प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, गोपीकान्दर के साथ स्थानीय ग्रामीणों के साथ समाजिक दायित्वों के निर्वहन की सामग्री सहित बैठक करें।
बैठक में उपायुक्त के अलावे, वन प्रमण्डल पदाधिकारी, जिला परिवहन पदाधिकारी, जिला खनन पदाधिकारी, क्षेत्रीय पदाधिकारी प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, नैवैली लिग्नाईट एवं उत्तर प्रदेश पाॅवर लिमिटेड के प्रतिनिधि, दुमका जिला पत्थर एवं क्रसर उद्योग संद्य के प्रतिनिधिगण उपस्थित थे।
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