दुमका, दिनांक 10 जून 2016
प्रेस विज्ञप्ति संख्या - 300
विधि व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका जिषान कमर ने द0प्र0स0 की धारा 144 का उपयोग करते दिनांक 11/06/2016 एवं 12/06/2016 को सम्पूर्ण दुमका अनुमंडल क्षेत्र में निम्न शर्तों के साथ निषेधाज्ञा लागू किया है।
1. पांच या पांच से अधिक व्यक्ति घातक हथियार जैसे लाठी, भाला, गड़ासा, तीर-कमान, किसी प्रकार के अग्नेयास्त्र अथवा विस्फोटक पदार्थ लेकर नहीं चलेंगे और न ही इन हथियारों के साथ जन प्रदर्षन करेंगे।
2. किसी प्रकार का जुलूस, आन्दोलन, धरना, प्रदर्षन या सभा का आयोजन जिला प्रषासन के सक्षम पदाधिकारी की अनुमति के बिना नहीं करेंगे।
3. ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग सक्षम पदाधिकारी की अनुमति के बिना नहीं करेंगे।
यह निषेधाज्ञा विधि व्यवस्था में प्रतिनियुक्त पदाधिकारी/कर्मचारियों तथा विधि व्यवस्था में प्रतिनियुक्त पुलिस कर्मी पर लागू नहीं होगा।
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