Thursday 16 August 2018

दुमका 16 अगस्त 2018
प्रेस विज्ञप्ति संख्या - 536
खनन टास्क फोर्स एवं जिला स्तरीय पर्यावरण निर्धारण प्राधिकार तथा जिला स्तरीय विशेषज्ञ आकलन समिति की बैठक उपायुक्त दुमका मुकेश कुमार की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में किया गया।  
उपायुक्त, मुकेश कुमार द्वारा बालू के अवैध खनन एवं भण्डारण के सन्दर्भ में माननीय एनजीटी कोलकाता में पारित आदेश के आलोक में माॅनसून सत्र में नदी तल से बालू का उठाव, प्रेषण एवं भण्डारण पर पूर्णतः रोक लगाने हेतु सभी अंचलाधिकारी दुमका जिला को आवश्यक निदेश दिया गया। अंचल अधिकारी अपने कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत अवैध खनन नही होने दें। इसपर सतत् निगरानी रखने एवं ऐसी घटना पाये जाने पर विधि सम्मत कारवाई करने का निदेश दिया गया। पत्थर खनिज का अवैध खनन एवं परिवहन के सन्दर्भ उपायुक्त द्वारा पूछे जाने पर जिला खनन पदाधिकारी, दुमका द्वारा बताया गया कि अवैध खनन, अवैध भण्डारण, अवैध परिवहन करते हुए पाये जाने पर नियमानुसार प्राथमिकी दर्ज की जाती है तथा अवैध परिवहन के मामले में झारखण्ड लघु खनिज समनुदान (संशोधित) नियमावली 2017 के नियम 54 (5) के तहत् खनिज मूल्य की दुगुनी राशि की वसूली की जाती है। उन्होंने अवैध खनन एवं परिवहन की रोकथाम हेतु टास्क फोर्स के सदस्यों को टीम गठित कर छापामारी करने का निदेश दिया। 
बैठक में पत्थर खनिज के खनन पट्टा प्राप्ति के सन्दर्भ में जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण डीईआईएए एवं जिला स्तरीय विशेषज्ञ आकलन समिति डीईएसी के पिछले बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में जिला स्तरीय विशेषज्ञ आकलन समिति डीईएसी को स्थलीय जांच हेतु वापस भेजे गये 5 प्रस्तावों पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में उपायुक्त द्वारा खनन पट्टा की स्वीकृति के संबंध में झारखण्ड लद्यु खनिज समनुदान (संशोधन) नियमावली 2017 के नियम 6 (ख) के परन्तुक के तहत् आवेदित क्षेत्र के 5.00 हेक्टर क्षेत्र से अधिक क्षेत्र पर खनिज उपलब्ध नही रहने से संबंधित प्रमाण-पत्र की जानकारी ली गयी। बताया गया कि प्रमाण-पत्र भूतत्व निदेशालय से प्राप्त करना है। उन्होंने निदेश दिया कि खनन पट्टा की स्वीकृति में हो रही कठिनाईयों के संबंध में विभागीय सचिव को वस्तु स्थिति से अवगत कराते हुए मार्ग दर्शन प्राप्त किया जाय। बैठक में संबंधित विभाग के पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित थे। 


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