Tuesday, 18 October 2022

दिनांक-12 सितंबर 2022 प्रेस विज्ञप्ति संख्या-1206

 दिनांक-12 सितंबर 2022

प्रेस विज्ञप्ति संख्या-1206


अनुमंडल पदाधिकारी महेश्वर महतो ने कहा कि आये दिन ऐसा देखा जा रहा है कि मनचले एवं कम उम्र के लड़कों के द्वारा नशीली पदार्थों का सेवन कर लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करने एवं अन्य अपराधिक घटनाओं को अंजाम देने की बात सामने आ रही है। जिसपर अविलम्ब नियंत्रण लगाना आवश्यक है। ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोका जा सके।


उक्त के आलोक में Social Media तथा दैनिक समाचार पत्रों में आये दिन किशोर युवकों द्वारा नशा करते हुए अपराधिक गतिविधियों में उनके सम्मिलित होने की खबर प्रकाशित होते रहती है। अतः वर्तमान परस्थिति में अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा दुमका जिला के सभी केमिस्ट एवं ड्रगिस्ट (मेडिकल स्टोर्स) को आदेश दिया गया है एवं अपेक्षा की जाती है कि आपके मेडिकल स्टोर्स में बिकने वाली कोरेक्स, खाँसी की दवाई एवं अन्य नशायुक्त पदार्थ की बिक्री को एक पंजी में संधारण करने की आवश्यकता है। साथ ही उसे खरिदने वाले युवक / व्यक्तियों का नाम, पता एवं मोबाईल नं० पंजी में संधारण करना सुनिश्चित किया जाय ताकि कम उम्र के लड़कों एवं मनचलों द्वारा किये जा रहे नशाखोरी पर लगाम लगाया जा सके। इस संबंध में जिले के पदाधिकारियों द्वारा समय-समय पर आपके मेडिकल स्टोर्स का निरिक्षण भी किया जायेगा। उक्त सशर्त आदेश के साथ आपको अविलम्ब अनुपालन का अवसर प्रदान किया जाता है। धारा 133 के अन्तर्गत इस सशर्त आदेश के ससमय अनुपालन न करने की स्थिति में आदेश प्रवर्तित करते हुए आपके विरूद्ध पूर्ण आदेश पारित किया जायेगा।

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